सेक्टर 88-89 में पी.एल.सी. चार्जेस वसूलने का मामला...
Case of recovery of PLC charges in Sector 88-89...
हाई कोर्ट के आदेशों के बाद पंजाब सरकार द्वारा रीव्यु पटीशन दायर करने से ज़मीन मालिक/अलाटी परेशान
- ज़मीन मालिकों ने गमाडा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाने की चेतावनी दी
मोहाली, 18 मई : पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा सोहाना, लखनौर, माणक माजरा और भगोमाजरा गांवों के उन ज़मीन मालिकों/अलाटियों के पक्ष में स्पष्ट आदेश पारित करने के बावजूद, जिनकी ज़मीनें मोहाली के सेक्टर 88-89 में अधिग्रहित की गई थीं, ज़मीन मालिक GMADA द्वारा वसूले गए पी.एल.सी. चार्जेस वापस करने की बजाय हाई कोर्ट में रीव्यु पटीशन दायर किए जाने से बहुत परेशान हैं। इन गांवों के ज़मीन मालिकों ने अब पंजाब सरकार को चेतावनी दी है कि वे अपने अधिकार पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे।
उपरोक्त घोषणा सेक्टर 88 में आयोजित एक बैठक में उन ज़मीन मालिकों द्वारा की गई, जो गमाडा से 'प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस' (पी.एल.सी.) चार्जेस वापस करवाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।
मीटिंग को संबोधित करते हुए हरदीप सिंह उप्पल, पूर्व सरपंच बहादुर सिंह गिल, नंबरदार खुशहाल सिंह, मैडम ज्योति संधू, गुलशन रतन, गुरप्रीत सिंह पंच, बलविंदर सिंह लखनौर, शर्मा मानक माजरा और निरंजन सिंह आदि ने कहा कि 'लैंड पूलिंग पॉलिसी' में कोई ज़िक्र न होने के बावजूद, गमाडा ने अलाटियों से पी.एल.सी. चार्जेस वसूलने का सिलसिला जारी रखा और अलाटियों को अदालत जाने पर मजबूर कर दिया। माननीय हाई कोर्ट ने 20 फरवरी 2025 को रिट पटीशन नंबर 9717/2019 "दौलत राम भट्टी बनाम पंजाब राज्य" का निपटारा करते हुए पी.एल.सी. वसूलने संबंधी कार्यवाही पर रोक लगा दी थी, और इसी मामले से जुड़ी कुल 118 रिट पटीशनों की सुनवाई करते हुए, सेक्टर 88-89 के अलाटियों को पी.एल.सी. को समाप्त करके राहत प्रदान की थी। हाई कोर्ट ने गमाडा को आदेश दिया था कि वह अलाटियों से पी.एल.सी. के रूप में वसूला गया पैसा 6 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ वापस करे।
गमाडा द्वारा हाई कोर्ट के आदेशों का पालन न किए जाने के कारण अलाटियों ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी। सरकार ने उन्हें परेशान करने और अपना समय टपाने के इरादे से रीव्यु पटीशन दायर की है।
हरदीप सिंह उप्पल ने कहा कि पंजाब सरकार कर्मचारियों को डी.ए. न देने के मामले में पहले से ही रीव्यु पटीशनें दायर कर रही थी, लेकिन अब उसने ऊक्त 'प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस' (पी.एल.सी.) के मुद्दे पर भी एक पुनर्विचार याचिका दायर कर दी है।
उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से मांग की कि सरकार इस पुनर्विचार याचिका को तुरंत वापस ले और अलाटियों के पी.एल.सी. चार्जेस वापस करे।
मोहाली के सेक्टर 88-89 में ज़मीन मालिक जानकारी देते हुए।