मुसल्लहपुर कोचिंग विवाद में खान सर को बड़ी राहत, पटना कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

1000260689

Major relief for Khan Sir in the Musallahpur coaching dispute

पटना सिविल कोर्ट का अहम फैसला, तीन कर्मचारियों और दो सुरक्षा गार्डों को भी मिली राहत

पटना। Major relief for Khan Sir in the Musallahpur coaching dispute, राजधानी के बहुचर्चित मुसल्लहपुर कोचिंग विवाद में खान ग्लोबल स्टडीज के डायरेक्टर फैजल खान उर्फ खान सर को बड़ी कानूनी राहत मिली है।

पटना सिविल कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार करते हुए गिरफ्तारी से राहत प्रदान की है। इसी मामले में उनके तीन कर्मचारियों को भी अग्रिम जमानत मिली है। 

जिला एवं सत्र न्‍यायाधीश ने इसके साथ ही घटना के बाद से बेउर जेल में बंद उनके दो सुरक्षा गार्डों प्रदीप कुमार और तालेबर सिंहस को नियमित जमानत दे दी गई है।

2 जून की घटना के बाद गिरफ्तारी की थी आशंका

यह मामला 2 जून की रात मुसल्लहपुर इलाके में हुई मारपीट और फायरिंग की घटना से जुड़ा है। एफआईआर में नाम आने और गिरफ्तारी की आशंका के बाद खान सर समेत अन्य आरोपितों ने अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पहले फैसला सुरक्षित रखा था। सोमवार को कोर्ट ने अपना आदेश सुनाते हुए खान सर और अन्य आरोपितों को राहत दे दी।

वकील बोले- पुलिस जांच में सामने आई सच्चाई

खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार मौआर ने बताया कि अदालत ने कुल छह लोगों को राहत दी है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले खान सर की अग्रिम जमानत, फिर उनके तीन स्टाफ की अग्रिम जमानत और अंत में दोनों गार्डों की नियमित जमानत याचिका मंजूर की गई।

उन्होंने दावा किया कि पुलिस ने निष्पक्ष जांच की और केस डायरी में वास्तविक तथ्यों को दर्ज किया गया, जिसका लाभ अदालत के फैसले में भी दिखाई दिया।

पहले ज्ञान बिंदु के संचालक हुए थे गिरफ्तार

इस विवाद में शुरुआत में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद और उनके दो सहयोगियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी।

इसके बाद जांच के दौरान खान ग्लोबल स्टडीज के दो गार्ड प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह को भी गिरफ्तार कर बेउर जेल भेजा गया था। दोनों उसी समय से न्यायिक हिरासत में थे और अब अदालत ने उन्हें भी नियमित जमानत दे दी है।

वीडियो सामने आने के बाद एफआईआर में जुड़ा था खान सर का नाम

जांच के दौरान एक वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने फैजल खान उर्फ खान सर का नाम भी एफआईआर में शामिल किया था। उन पर आरोप था कि उनके गार्डों ने फायरिंग की और इस घटना में उनकी भूमिका की भी जांच की गई।

हालांकि, इससे पहले अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा रखी थी। वहीं पुलिस जांच के दौरान गार्डों के हथियारों और घटना में उनके इस्तेमाल को लेकर भी कई सवाल उठे थे।

अब पटना सिविल कोर्ट के ताजा आदेश के बाद खान सर, उनके तीन कर्मचारियों और दोनों गार्डों को कानूनी राहत मिल गई है। हालांकि, मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।