AAP MLA Pathanmajra's anticipatory bail plea rejected: आप विधायक पठानमाजरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज: कोर्ट का फैसला, पुलिस हिरासत से फरार हैं विधायक

आप विधायक पठानमाजरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज: कोर्ट का फैसला, पुलिस हिरासत से फरार हैं विधायक

Pathania

AAP MLA Pathanmajra's anticipatory bail plea rejected

AAP MLA Pathanmajra's anticipatory bail plea rejected: सनौर हलके से विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा को जिला अदालत से बड़ा झटका लगा है। शारीरिक शोषण और धोखाधड़ी के मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी गई है। 

विधायक के वकील सिमरनजीत सिंह सग्गू ने कहा कि वे अब हाई कोर्ट में जमानत के लिए अपील करेंगे। एक महिला की शिकायत पर पटियाला के सिविल लाइन थाने में विधायक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पुलिस विधायक को गिरफ्तार करने हरियाणा के डबरी गांव गई थी। लेकिन वहां से विधायक पुलिस हिरासत से फरार हो गए।

शिकायतकर्ता महिला बुधवार को अपने वकील के साथ कोर्ट में पेश हुई। उसने केस से जुड़े दस्तावेज पेश किए और अपने बयान दर्ज कराए। इस बीच, पठानमाजरा को पुलिस हिरासत से भगाने की साजिश के मामले में 10 आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। इन आरोपियों की जमानत याचिका पर पटियाला कोर्ट में सुनवाई हुई है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट वीरवार को फैसला सुनाएगी।