किस्सा-ए-आजम खान: 'तनखईयों से नहीं डरते...', एक बयान जिसने तय कर दिया आजम खान का पतन

किस्सा-ए-आजम खान: 'तनखईयों से नहीं डरते...', एक बयान जिसने तय कर दिया आजम खान का पतन

Birth Certificate Case

Kissa-e-Azam Khan

Birth Certificate Case: समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान और उनके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. इसी कड़ी में रामपुर की अदालत ने आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में 7-7 साल की कैद की सजा सुनाई है. जानकारी के मुताबिक तीनों कोर्ट से सीधा जेल जाएंगे. यह पूरा मामला अब्दुल्ला आजम खान के दो जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा है और बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने साल 2019 में ये केस दर्ज करवाया था.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम पर दो अलग-अलग बर्थ सर्टिफिकेट रखने का आरोप लगा था. एक सर्टिफिकेट 28 जून 2012 को जारी हुआ जो रामपुर नगर पालिका ने जारी किया गया. इसमें अब्दुल्ला के जन्मस्थान के रूप में रामपुर को दिखाया गया है. जबकि दूसरा जन्म प्रमाण पत्र जनवरी 2015 में जारी किया गया. इसमें अब्दुल्ला के जन्मस्थान को लखनऊ दिखाया गया है. इतना ही नहीं अब्दुल्ला आजम पर पहले बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर पासपोर्ट लेकर विदेश जाने का आरोप है. वहीं सरकारी कामों के लिए दूसरे बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करने का आरोप है.

दर्ज हुआ था मुकदमा

यह मामला हाई कोर्ट पहुंचने के बाद इस पर सुनवाई शुरू हुई थी और अब्दुल्ला की तरफ से पेश किए गए जन्म प्रमाण पत्र को फर्जी पाया था. इसके बाद स्वार सीट से उनका चुनाव रद्द कर दिया गया था.  2017 विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला आजम ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी लेकिन उनके खिलाफ फर्जीवाड़े को लेकर हाई कोर्ट में केस दाखिल हुआ था. तीनों पर धारा 420, 467, 468, 471 के तहत मामला दर्ज किया गया था. कोर्ट ने अब इसी मामले में 18 अक्टूबर को ही तीनों को दोषी करार दिया है.

तीनों को बनाया गया था आरोपी

इस केस में अब्दुल्ला आजम, उनके पिता आजम खान और मां तंजीम फातिमा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. रामपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने तीनों को फर्जीवाड़ा के लिए दोषी माना है. तीनों को धारा 467 और धारा 468 में सात और तीन साल की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही 15 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. सभी सजाएं साथ चलेंगी. सजा सुनाने से पहले अदालत ने तीनों को दोषी करार देते हुए हिरासत में लिया था, तीनों को कोर्ट से सीधे जेल भेजने की तैयारी हो रही है.

गंज थाने में दर्ज हुआ था केस

बता दें कि 2019 में ये केस बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने साल दर्ज करवाया था. बताया गया कि अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में तीनों को सजा सुनाई गई है. गंज थाने में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया था. और फिर इसी मामले आजम खान, उनकी पत्नी और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को आरोपी बनाया गया था.

यह पढ़ें:

तीन बच्चों के तीन हत्यारों को मिली फांसी की सजा, अगवा कर मासूमों को मारी थी गोली

जिला जज को बीच सड़क पर पीटा, पहले मारी टक्कर फिर दबाया गला; हमलावरों की तलाश कर रही पुलिस

अयोध्या में हनुमानगढ़ी के साधु की हत्या; CCTV कैमरे बंद किए गए, पुलिस कुछ ही दूरी पर तैनात बनी रही, SSP ने दिया यह बयान