हिमाचल में कर्मचारियों की हड़ताल पर 6 महीने का प्रतिबंध, HRTC सेवाओं को ‘आवश्यक सेवा’ घोषित
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हिमाचल में कर्मचारियों की हड़ताल पर 6 महीने का प्रतिबंध, HRTC सेवाओं को ‘आवश्यक सेवा’ घोषित

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6-month ban on employee strikes in Himachal

शिमला। 6-month ban on employee strikes in Himachal, हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने पर छह महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम कर्मचारी संघ के हड़ताल पर जाने के फैसले के बाद यह आदेश जारी हुए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य में सार्वजनिक सड़क परिवहन सेवाओं का संचालन यात्रियों की निर्बाध आवाजाही, आवश्यक वस्तुओं के परिवहन, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है।

एचआरटीसी कर्मचारियों और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के संचालन व रख-रखाव से जुड़े अन्य कर्मियों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को आवश्यक सेवाएं (Essential Services) घोषित किया जा चुका है।

मंडी में छुट्टियां की रद

इस बीच हिमाचल पथ परिवहन निगम के मंडी डिपो के तहत कर्मचारियों की छुट्टियां रद कर दी गई हैं। सभी को 24 जून को ड्यूटी पर आने के आदेश जारी किए हैं। अवहेलना करने पर कार्रवाई होग।

6 माह की अवधि के लिए आदेश लागू

इस तरह के किसी भी व्यवधान से जनता की सुविधा, सार्वजनिक सुरक्षा और आवश्यक सेवाओं के रख-रखाव पर गंभीर असर पड़ेगा और यह व्यापक जनहित के प्रतिकूल होगा। हिमाचल प्रदेश आवश्यक सेवा (अनुरक्षण) अधिनियम के तहत छह महीने की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, उपरोक्त आवश्यक सेवाओं में किसी भी प्रकार की हड़ताल को प्रतिबंधित किया गया है।

हड़ताल की तो होगी कार्रवाई

सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में कार्यरत कोई भी व्यक्ति किसी भी हड़ताल को न तो शुरू करेगा और न उसमें भाग लेगा। उक्त आवश्यक सेवाओं में कार्यरत कोई भी व्यक्ति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे कृत्य में शामिल नहीं होगा। आदेश के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। अपर मुख्य सचिव (परिवहन) आरडी नजीम ने यह अधिसूचना जारी की है।