सड़क हादसे में एक साल की बच्ची की हुई मौत के मामले आरोपी युवक को 2 साल की कैद

सड़क हादसे में एक साल की बच्ची की हुई मौत के मामले आरोपी युवक को 2 साल की कैद

Death of One-Year-Old Girl in Road Accident

Death of One-Year-Old Girl in Road Accident

चंडीगढ़, 21 मार्च: Death of One-Year-Old Girl in Road Accident: जिला अदालत ने चार साल पहले हुए सड़क हादसे में  एक साल के बच्चे की मौत के मामले पकड़े गए आरोपी युवक को लापरवाही से वाहन चलाने के का दोषी ठहराते हुए 2 साल की कैद और 5500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा पाने वाले दोषी युवक की पहचान डड्डूमाजरा का रहने वाले पंकज के रूप में हुई है। अदालत ने कहा कि दोषी की लापरवाही ने सीधे तौर पर बच्चे की जान ली, जो दंडनीय अपराध है। दायर मामले के तहत दिसंबर 2022 में पंकज की तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से एक साल के बच्चे की मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था।

शिकायकर्ता ने आरोपी को काेर्ट में पहचाना...

दोषी ने अपने बयान में खुद को झूठा फंसाए जाने की दलील दी, लेकिन वह इसे साबित नहीं कर सका। वहीं, शिकायतकर्ता ने अदालत में दोषी की पहचान भी की और उसकी गवाही को अदालत ने विश्वसनीय माना। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि स्वतंत्र गवाह का न होना या गवाहों के बयानों में मामूली विरोधाभास केस को कमजोर नहीं करते। सभी साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर अदालत ने युवक को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष की सजा सुनाई।

दर्ज मामले के तहत मलोया के रहने वाले मोहम्मद मुबारक ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 15 दिसंबर 2022 को दोपहर करीब 12 बजे वह अपनी करियाना दुकान पर थे, जबकि उनकी पत्नी अपने एक वर्षीय बेटे आतिफ खान के साथ दुकान के बाहर खड़ी थीं। इसी दौरान सरकारी स्कूल मलोया की ओर से आई लाल रंग की स्विफ्ट कार ने तेज रफ्तार और लापरवाही से बिना हार्न बजाए उनके बच्चे को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल बच्चे को तुरंत पीजीआइ ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार चालक पंकज के खिलाफ आइपीसी की धारा 279 और 304-ए के तहत मामला दर्ज कर लिया था।