मतदान तिथियों को लेकर भ्रम में न रहे मतदाताः आयोग

मतदान तिथियों को लेकर भ्रम में न रहे मतदाताः आयोग

Voters should not be confused about polling dates

Voters should not be confused about polling dates

24 और 28 जुलाई 2025 को दो चरणों में ही होगा मतदान

20 जुलाई का पत्र किसी बूथ पर मतदान न होने की दशा में पुनर्मतदान से संबंधित

हर बार चुनाव में होती रही हैं पुनर्मतदान की तिथियां घोषित

देहरादून। Voters should not be confused about polling dates: राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखंड ने स्पष्ट किया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान की तिथियों में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। पंचायत के चुनाव दो चरणों में 24 और 28 जुलाई 2025 को ही होंगे। आयोग ने कहा है कि प्राकृतिक आपदा या अन्य किसी आपातकालीन स्थितियों की वजह से किसी पोलिंग स्टेशन या बूथ पर मतदान नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति के लिए ही पुनर्मतदान की तिथियां घोषित की गई हैं। 20 जुलाई 2025 को जारी आयोग का पत्र भी इसी से संबंधित है, जिसका मतदान की तिथियों में परिवर्तन से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान की तिथियों को लेकर किसी तरह के भ्रम में न रहें।

आयोग के सचिव श्री राहुल कुमार गोयल ने स्पष्ट किया है कि पहले चरण में 24 जुलाई 2025 को किसी पोलिंग स्टेशन या बूथ पर मतदान न होने की स्थिति में पुनर्मतदान 28 जुलाई 2025 को होगा। इसी तरह, ये स्थिति यदि 28 जुलाई 2025 के मतदान के दिन उत्पन्न होती है, तो संबंधित पोलिंग स्टेशन या बूथ पर 30 जुलाई 2025 को पुनर्मतदान कराया जाएगा। पुनर्मतदान यदि आवश्यक हुआ, तो सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक कराया जाएगा। मतगणना निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 31 जुलाई 2025 को ही होगी। सचिव के अनुसार-चुनाव के दौरान पुनर्मतदान की तिथियों हर बार घोषित किया जाता रहा है।