लखनऊ में प्रापर्टी डीलर्स पर LDA का शिकंजा; IT और वेलनेस सिटी की जमीनों की खरीद-फरोख्त पर रोक, धारा-11 लागू

LDA IT City Lucknow Registry Ban

LDA IT City Lucknow Registry Ban

LDA IT City Lucknow Registry Ban: लखनऊ विकास प्राधिकरण की आईटी सिटी और वेलनेस सिटी योजना के प्रथम चरण में जमीन की खरीद-फरोख्त पर रोक लगा दी गई है। एलडीए ने इस सम्बंध में शासन को प्रस्ताव भेजा था। इस पर शासन ने अधिसूचना जारी करते हुए सम्बंधित क्षेत्रों में भूमि अर्जन प्रक्रिया वर्ष-2013 के भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम की धारा-11 लागू कर दी है। वर्तमान में लैंड पूलिंग नीति के तहत जमीन के एग्रीमेंट किए जा रहे हैं।

एलडीए उपाध्यक्ष के अनुसार इस बीच संज्ञान में आया कि कुछ निवेशक और रियल एस्टेट कारोबारी योजना में विकसित भूखण्ड प्राप्त करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर कृषि भूमि खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि इससे मूल भू-स्वामियों के हित प्रभावित होने तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न होने की आशंका थी। इसे ध्यान में रखते हुए धारा-11 की अनिवार्यता का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। जिस पर शासन ने भूमि की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। जिस पर जल्द कार्रवाई कर इस पर लगाम लगाई जाएगी।

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अधिसूचना जारी होने के बाद अधिसूचित क्षेत्र में बिना जिला कलेक्टर की पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार का भूमि हस्तांतरण, विक्रय अथवा क्रय नहीं किया जा सकेगा। साथ ही प्रभावित भू-स्वामियों और स्थानीय निवासियों को अपनी आपत्तियां और सुझाव प्रस्तुत करने के लिए 60 दिनों का समय दिया जाएगा। इस अवधि में प्राप्त होने वाली आपत्तियों का निस्तारण जिला कलेक्टर द्वारा सुनवाई के उपरांत किया जाएगा।

उपाध्यक्ष ने बताया कि इन दोनों आवासीय योजनाओं में लैंड पूलिंग, किसानों से सहमति के आधार पर क्रय और अर्जन के तहत भूमि जुटाव किया जाना है। उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि दोनों योजनाओं में लैंड पूलिंग का विकल्प खुला रहेगा। हालांकि, लैंड पूलिंग नीति के अंतर्गत केवल उन्हीं भू-स्वामियों को लाभ प्राप्त होगा, जिनका नाम वर्तमान में राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। अधिसूचना जारी होने के बाद भूमि खरीदने वाले किसी भी नए व्यक्ति को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा।

इन गांवों में लगा दी रोक रजिस्ट्री दफ्तर को निर्देश

आईटी सिटी योजना में प्रथम चरण में 686.66 हेक्टेयर क्षेत्रफल में विकास कार्य किए जाएंगे। इसके लिए तहसील-मोहनलालगंज के अंतर्गत ग्राम-बक्कास, सोनई कंजेहरा, सिकंदरपुर अमोलिया, सिद्धपुरा, परेहटा, पहाड़नगर टिकरिया, रकीबाबाद, मोहारी खुर्द, खुजौली एवं भटवारा की भूमि पर धारा-11 लागू की गई है। वहीं, वेलनेस सिटी में प्रथम चरण में 485 हेक्टेयर क्षेत्रफल में योजना विकसित की जाएगी। जिसके लिए ग्राम-बक्कास, मलूकपुर ढकवा, चौरहिया, चौरासी, दुलारमऊ, नूरपुर बेहटा और मस्तेमऊ की भूमि पर धारा-11 लागू की गई है।

क्या बोले एलडीए उपाध्यक्ष

लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि धारा-11 लागू होने से जमीन की कीमतों में कृत्रिम वृद्धि को रोका जा सकेगा तथा वास्तविक भू-स्वामियों के हितों का संरक्षण होगा। साथ ही दोनों परियोजनाओं के नियोजित एवं पारदर्शी विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।