मुजफ्फरनगर में स्कूटी का कटा 20 लाख 74 हजार का चालान, वाहन मालिक के उड़े होश, जानें क्या है मामला?

Scooty Owner gets Challan of 20 Lakh Rupees

Scooty Owner gets Challan of 20 Lakh Rupees

Scooty Owner gets Challan of 20 Lakh Rupees: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां पुलिस ने एक स्कूटी का 20 लाख 74000 का चालान कर गाड़ी मालिक को बड़ा झटका दे दिया. यह विवादित चालान जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. जिसके बाद आनन फानन में पुलिस द्वारा इस चालान को सही कर 4 हजार रुपये कर दिया.

मामले में बीती 4 नवंबर को नई मंडी कोतवाली क्षेत्र स्थित गांधी कॉलोनी चौकी पर एक स्कूटी सावर अनमोल सिंघल का 2074000 का चालान किया गया था. इस चालान में ये हवाला दिया गया था की स्कूटी सवार ने ना तो हेलमेट लगाया हुआ था ना उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस था और ना ही स्कूटी के कागज थे, जिसके चलते चालान काटने के बाद स्कूटी को पुलिस द्वारा सीज कर दिया गया था.

स्कूटी का कटा 2074000 रुपये चलान

इस भारी भरकम चालान को जब स्कूटी मालिक ने सोशल मीडिया पर वायरल किया तो पुलिस भी हरकत में आई और आनन फानन में पुलिस द्वारा इस चालान को ठीक कर 4 हजार रुपये का कर दिया गया. मामले को लेकर आलाधिकारियों की माने तो इस स्कूटी पर कार्रवाई करते हुए 207 एमवी एक्ट की धारा लगती, लेकिन जिस सब इंस्पेक्टर द्वारा यह चालान किया गया है. वह 207 एमवी भरना भूल गए जिससे मिनिमम जुर्माना होता जिसके चलते 207 संख्या चालान की राशि में जुड़ गई और ये चालान 2074000 का हो गया था.

एसपी ने क्या कहा?

इस चालान के बारे में अधिक जानकारी देते हुए एसपी ट्रैफिक अतुल चौबे ने बताया कि मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र के सब इंस्पेक्टर द्वारा वाहन चेकिंग की जा रही थी. इस समय एक बाइक को चेक किया गया तो उसके पास न कागज नहीं थे और ना ही डीअल नहीं था. उसके बाद उस पर 207 एमवी एक्ट की धारा लगनी थी. सब इंस्पेक्टर द्वारा 207 एमवी भूल गए तो इस कारण से जो मिनिमम जुर्माना भरा जाता है वह राशि और 207 संख्या जुड़ गई जिस कारण वह गलत दिखने लगा.

जुर्माना घटाकर हुआ 4,000 रुपये

फिलहाल उसे सही कर दिया गया है और अब वाहन सीज है, जिसके लिए 4,000 रुपये का मिनिमम जुर्माना भरा गया है, जबकि, अंतिम जुर्माना न्यायालय द्वारा तय किया जाएगा. एसपी चौबे ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह लिखने की गलती है, जिसकी आगे जांच कराई जाएगी और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.