आदमपुर हलके में मतदाता की यह अपील ,मतदाता संख्या को करे सार्वजनिक

आदमपुर हलके में मतदाता की यह अपील ,मतदाता संख्या को करे सार्वजनिक

Make the Voter Number Public

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चंडीगढ़ - हरियाणा के हिसार   ज़िले की  47- आदमपुर विधानसभा सीट, जहाँ आगामी  3 नवंबर को उपचुनाव हेतु  मतदान होगा  के  लिए गत 7 अक्टूबर को निर्वाचन   नोटिफिकेशन जारी हुई  एवं  14   अक्टूबर तक उम्मीदवारों द्वारा  नामांकन भरे गए  जिनकी जां च 15 अक्टूबर को की गई.  17 अक्टूबर तक इच्छुक उम्मीदवारों द्वारा  नाम वापिस लिए जा सकते हैं.  

बहरहाल,  पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि इसी वर्ष 5  जनवरी, 2021   तक आदमपुर   विधानसभा हलके की  मतदाता संख्या, जैसी  कि हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ ) की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूदा तौर पर  उपलब्ध है  एवं जो इस वर्ष 1 जनवरी 2022 की योग्यता तिथि के आधार पर है, वह  1 लाख 70 हज़ार 773  है जिसमे 91 हज़ार 347 पुरुष और 79 हज़ार 47 महिला मतदाता हैं जिनमें 1916 दिव्यांग मतदाता भी शामिल है. हलके में  कुल 378 सर्विस मतदाता हैं अर्थात वह स्थानीय मतदाता जो देश की डिफेन्स और पारा मिलिट्री सेवाओं में कार्यरत हैं.    

 हेमंत ने आगे   बताया कि  लोक प्रतिनिधित्व कानून   के अंतर्गत  किसी प्रदेश में चुनावो की अधिसूचना जारी होने के उपरान्त उम्मीदवारों द्वारा नामांकन भरने की प्रक्रिया जो एक  सप्ताह तक चलती है, इसी के अंतिम दिन जिस प्रकार दोपहर तीन बजे तक उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल किये जा सकते हैं, इसी प्रकार उसी तिथि तक मतदाता सूचियों में भी नए नाम शामिल किये जा  सकते है. ऐसा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950   की धारा 23 (3 ) के अनुसार किया जाता है. उन्होंने  इस सम्बन्ध में  सुप्रीम कोर्ट के जुलाई, 1977 के एक  निर्णय- नरेंद्र माड़ीवालापा खेनी बनाम माणिकराव पाटिल  का हवाला भी दिया  जिसमें कोर्ट द्वारा इस  कानूनी व्यवस्था को  दोहराया गया था.  

 हालाकि हेमंत द्वारा   तीन  वर्ष पूर्व दायर एक   आर.टी.आई. याचिका के जवाब में  भारतीय चुनाव आयोग  द्वारा  यह जानकारी दी गयी थी   कि  आयोग के वर्ष 2009 में जारी एक आदेश अनुसार   सभी राज्यों  के मुख्य चुनाव अधिकारी प्रशासनिक  कारणों के कारण उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल  तिथि की अंतिम तिथि  से दस दिन पहले तक ही नये मतदाताओ को उन्हें मतदाता सूची में  रजिस्टर करने का अवसर प्रदान करते है.   चूँकि आदमपुर  उपचुनाव हेतु  नामांकन भरने की अंतिम तारीख 14 अक्टूबर थी, इस प्रकार  नए मतदाताओं के नाम  बीती 4 अक्टूबर  तक ही मतदाता सूची में  शामिल किये जा सकते थे. अब चूँकि इसी माह 3 अक्टूबर को ही आदमपुर उपचुनाव की घोषणा की गयी  इसलिए उससे अगले  दिन अर्थात  4 अक्टूबर तक कितने नए मतदाता शामिल हुए होंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है.    

बहरहाल, हेमंत ने एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि गत वर्ष देश की संसद द्वारा  निर्वाचन विधि  (संशोधन) कानून, 2021 पारित किया गया था जिसे  29  दिसंबर, 2021 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति की स्वीकृति  प्राप्त हुई थी. हालांकि उक्त कानून को इस वर्ष 1 अगस्त, 2022 से लागू किया गया. इसके द्वारा   लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में संशोधन कर  मतदाता सूचियों के डेटा को मतदाताओं के यूआईडी (आधार कार्ड ) से लिंक करने करने हेतु  प्रावधान किया गया जिसके लिए 17 जून 2022 को केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा  हालांकि अगले वर्ष 1 अप्रैल 2023 की तारीख निर्धारित की गई है जिस तारीख को या  जिसके पूर्व प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाता है, वह उसके आधार नंबर की सूचना दे सकता है. इसके साथ ही  यह  भी  प्रावधान किया गया है कि हर वर्ष केवल 1 जनवरी को ही नहीं बल्कि  1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को भी 18 वर्ष  की आयु पूरे करने वाले स्थानीय निवासियों  का नाम सम्बंधित क्षेत्र की मतदाता सूचियों में शामिल किया जा सकता है.    

गत शुक्रवार 14 अक्टूबर को  जब भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा आम चुनावों की घोषणा की गयी जिनके लिए मतदान आगामी  12 नवंबर को होगा, उसमें भी आयोग द्वारा स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया गया कि संसद द्वारा बनाये गए निर्वाचन विधि  (संशोधन) कानून, 2021 अर्थात वर्ष में चार बार मतदाता योग्यता तिथियों का  प्रावधान करने के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश में 1 जनवरी 2022 से 1 अक्टूबर 2022 के मध्य  43  हज़ार 173 नए मतदाता शामिल हुए हैं जो अगले माह वोट डाल सकेंगे.    

इसी प्रकार आदमपुर विधानसभा  हलके के वह स्थानीय निवासी जिन्होंने  इस वर्ष 1 जनवरी 2022  से 1 अक्टूबर 2022  के बीच 18 वर्ष की आयु पूरी की है  अर्थात जो मतदाता बनने योग्य हुए एवं जिनके नाम हलके की मतदाता सूचियों  में शामिल किये गए   हैं, वह भी आगामी 3 नवंबर को उपचुनाव हेतु वोट डाल सकेंगे. हेमंत ने गत दिनों हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) और उपायुक्त (डीसी), हिसार को आदमपुर हलके की ताज़ा मतदाता संख्या को सार्वजनिक करने की अपील की है.