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विपक्ष के नेता के दर्जे का विवाद : उच्च न्यायालय का रुख किया

Dispute over the status of Leader of Opposition

Dispute over the status of Leader of Opposition

( अर्थप्रकाश / बोम्मा रेडड्डी )

अमरावती: Dispute over the status of Leader of Opposition: वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने विधानसभा अध्यक्ष अय्यन्ना पात्रुडू को निर्देश देने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया कि वे उनकी पार्टी को मुख्य विपक्षी दल के रूप में मान्यता दें।

पार्टी प्रमुख के वकील ने राज्य उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता ने कहा कि जून में वाईएस जगन मोहन रेड्डी को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए पत्र लिखने के बावजूद, अध्यक्ष ने अभी तक इसे स्वीकार नहीं किया है। उल्लेखनीय है कि वाईएसआरसीपी एकमात्र विपक्षी दल है और हाल ही में संपन्न चुनावों में उसे 40 प्रतिशत वोट मिले हैं।

उन्होंने अपनी याचिका में यह भी उल्लेख किया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 208 के तहत अधिसूचित आंध्र प्रदेश विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम किसी राजनीतिक दल द्वारा अपने नेता को विपक्ष के नेता (एलओपी) के रूप में मान्यता देने के लिए सीटों का ऐसा कोई अनिवार्य प्रतिशत निर्धारित नहीं करते हैं।