Supreme Court on Bikram Majithia

Drugs Case में उलझे Bikram Majithia पर Supreme Court ने दिया बड़ा फैसला, देखिये गिरफ्तारी होगी या....

Supreme Court on Bikram Majithia

Supreme Court on Bikram Majithia

Supreme Court on Bikram Majithia : Drugs Case में उलझे Bikram Majithia पर Supreme Court ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया| शीर्ष कोर्ट ने बिक्रम सिंह मजीठिया को बड़ी रहत दी है| सुप्रीम कोर्ट ने बिक्रम सिंह मजीठिया को 23 फरवरी तक गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की है और 23 फरवरी को ही संबंधित ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने और ड्रग मामले में नियमित जमानत के लिए आवेदन करने के लिए कहा है| ध्यान रहे कि, इससे पहले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बिक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी पर 31 जनवरी तक रोक लगाई थी और साथ ही पंजाब सरकार से कहा था कि 31 जनवरी तक वह कोई भी कठोर कदम नहीं उठाये| साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारिख 31 जनवरी ही मुकर्रर की थी| जहां आज सुप्रीम कोर्ट ने बिक्रम सिंह मजीठिया पर फिर से सुनवाई की|

हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख ...

ध्यान रहे कि, शिरोमणि अकाली दल (SAD) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया (Bikram Singh Majithia) ने ड्रग्स केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए पहले पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी| जहां, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बिक्रम मजीठिया को राहत देते हुए अग्रिम जमानत दे दी थी और बाद में एक बार फिर अग्रिम जमानत की समयसीमा को बढ़ा दिया था लेकिन यह समयसीमा खत्म होने के बाद जब फिर से बिक्रम मजीठिया ने अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई तो हाईकोर्ट ने इस अर्जी को निरस्त कर दिया| हालांकि, हाईकोर्ट ने बिक्रम मजीठिया को इतनी राहत जरूर दी कि सुप्रीम कोर्ट में जाने तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी| जिसके बाद बिक्रम मजीठिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया|

मोहाली में हुआ था केस दर्ज...

बतादें कि, पंजाब में हाल ही में अचानक से ड्रग्स केस में बड़ी कार्रवाई की गई थी| बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 25/27A/29 में मोहाली में FIR दर्ज हुई थी| जिसके बाद बिक्रम सिंह मजीठिया पर गिरफ्तारी के बादल मंडरा गए थे| वहीं, ड्रग्स केस दर्ज होने के बाद बिक्रम सिंह मजीठिया का अता-पता नहीं था| जिसको देखते हुए उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया था| फिलहाल, गिरफ्तारी से बचने के लिए बिक्रम सिंह मजीठिया ने अंडरग्राउंड होकर ही पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया था| जहां से उन्हें बड़ी राहत मिली|