Rules change Of Mutual Fund Scheme see the risk and benefits details here

सरकार के द्वारा Mutual Fund में नियमो के बदलाव से निवेशकों को लग सकता है भारी झटका, देखें ख़ास ख़बर 

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Mutual Fund : इस साल पेश हुए बजट सत्र (Budget session) के दौरान कहा गया था कि ऐसे म्यूच्यूअल फंड (Mutual fund) जिनका निवेश इक्विटी (Equity) में 35% से कम है। उनके मुनाफे को शार्ट टर्म कैपिटल गेन (Short term Capital gain) की श्रेणी में रखा जाएगा, भले ही इसके निवेश की अवधि कितनी भी हो। आपको बतादें कि 24 मार्च को संसद में नए बजट का फाइनेंस बिल पास हो गया है, ऐसा होने पर म्यूचुअल फंड के निवेशकों को भारी नुकसान होगा, क्योंकि नए नियम के तहत Debt म्यूचुअल फंड से होने वाला मुनाफा अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर भी अब इंडेक्सेशन का लाभ खत्म हो जाएगा। तो आइये इन नियमों को विस्तार में समझते हैं।

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लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की श्रेणी
दरअसल, इस साल पेश हुए बजट में कहा गया था कि ऐसे म्यूचुअल फंड जिनका इक्विटी में निवेश 35 फीसदी से कम है, उनके मुनाफे को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की श्रेणी में रखा जाएगा, भले ही इसके निवेश की अवधि कितनी भी हो। फिलहाल में डेट म्यूचुअल फंड को अगर 3 साल से ज्यादा समय के लिए निवेश किया जाता है तो उससे होने वाले मुनाफे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की श्रेणी में रखा जाता है। लोगों का एफडी (FD) के प्रति रुझान बढ़ने को इसका मुख्य कारण माना जा रहा है। जिसके बाद होने वाले मुनाफे पर ज्यादा टैक्स अब चुकाना होगा जिससे पैसे बचाने के लिए लोग एफडी की तरफ भागेंगे। निवेशक अब ऐसे म्यूच्यूअल फंड (Mutual fund) पर दांव लगाना ज्यादा पसंद करेंगे जिनका एक्सपोजर ‌इक्विटी में ज्यादा होने की संभावना होगी। साथ ही इंडेक्शन (Indection) हटाए जाने से निवेशकों को अब महंगाई का लाभ मिलने की संभावना बहुत कम है।

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