रेलू राम पूनिया हत्याकांड, सोनिया-संजीव की समयपूर्व रिहाई वाली मांग याचिका हाईकोर्ट का फैसला, देखिए
Relu Ram Poonia murder case: High Court verdict on
रेलू राम पूनिया हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व विधायक रेलू राम पूनिया की बेटी सोनिया व दामाद संजीव कुमार की समयपूर्व रिहाई की मांग वाली याचिका हाई कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। मामले मे हाईकोर्ट का विस्तृत आदेश आना बाकी है। अभी अदालत के आदेश की प्रति नही मिली है। मामले को सुप्रीमकोर्ट मे चुनौती दी जा सकती है।
अगस्त 2001 में पूर्व विधायक रेलू राम पूनिया, उनकी पत्नी कृष्णा देवी, बच्चे प्रियंका, सुनील, बहू शकुंतला, पोता लोकेश और दो पोतियों शिवानी और 45 दिन की प्रीति की हत्या कर दी गई थी। 2004 में हिसार की अदालत ने संजीव व सोनिया को फांसी की सजा सुनाई जिसे 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। बाद में 2014 में दया याचिका में देरी का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया।
संजीव ने दलील दी कि वह 20 साल से अधिक वास्तविक सजा काट चुका है जबकि छूट आदि जोड़ने पर यह अवधि 25 वर्ष 9 माह से अधिक हो जाती है। सोनिया भी 28 वर्ष से अधिक सजा भुगत चुकी हैं। याचिका में कहा कि दोषी करार दिए जाने के समय लागू हरियाणा समय पूर्व नीति 2002 के तहत वे रिहाई के पात्र है।