हिमाचल प्रदेश: कर्मचारियों के तबादलों पर 'म्युचुअल ट्रांसफर' का कोई अलग नियम नहीं

हिमाचल प्रदेश: कर्मचारियों के तबादलों पर 'म्युचुअल ट्रांसफर' का कोई अलग नियम नहीं

No Separate Rule for Mutual Transfers of Employees

No Separate Rule for 'Mutual Transfers' of Employees

शिमला। No Separate Rule for 'Mutual Transfers' of Employees, हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्थानांतरण नीति और प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार किए जाते हैं। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने विधानसभा में विधायक लोकेंद्र कुमार के प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट किया कि आपसी सहमति के आधार पर स्थानांतरण का कोई प्रविधान नहीं है। उन्होंने बताया कि स्थानांतरण के लिए मानक, मापदंड एवं नियम राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित वृहद मार्गदर्शी सिद्धांत-2013 में वर्णित हैं।

छह महीने में कितनी ट्रांसफर हुई

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले छह महीनों में 1171 स्थानांतरण हुए हैं, जिनमें संबंधित कर्मचारियों ने आपसी स्थानांतरण की सहमति दी थी, लेकिन ये स्थानांतरण भी प्रचलित नीति के अनुसार ही हुए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार को कर्मचारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन के संबंध में सामान्य प्रशासनिक अधिकार प्राप्त हैं।

आपसी स्थानांतरण के आवेदन पत्रों पर विचार करेगी सरकार

कर्मचारियों से प्राप्त आपसी स्थानांतरण के आवेदन पत्रों पर प्रकरण-दर-प्रकरण गुण-दोष के आधार पर, प्रशासनिक आवश्यकता, पदों की उपलब्धता तथा लोकहित को ध्यान में रखते हुए और अधिसूचित नीति के अनुसार विचार किया जाता है।