संदीप सिंह केस में नया मोड़: अभियोजन ने रेप के प्रयास की धारा जोड़ने की मांग की
- By Gaurav --
- Sunday, 19 Apr, 2026
New Twist in Sandeep Singh Case:
हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह से जुड़े कथित यौन उत्पीड़न मामले में नया कानूनी मोड़ सामने आया है। अभियोजन पक्ष ने आरोपों में संशोधन की मांग करते हुए अदालत में रेप के प्रयास से संबंधित धारा जोड़ने की अर्जी दाखिल की है।
शनिवार को चीफ ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। अभियोजन ने अदालत से भारतीय दंड संहिता की धारा 376/511 जोड़ने का अनुरोध किया, जो रेप के प्रयास से जुड़ी होती है। अदालत ने इस अर्जी पर अगली सुनवाई के लिए 29 अप्रैल की तारीख तय की है। उस दिन बचाव पक्ष अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करेगा और बहस की संभावना है।
शिकायतकर्ता, जो एक जूनियर महिला हॉकी कोच हैं, के वकील समीर सेठी के अनुसार इस अर्जी के बाद ही क्रॉस एग्जामिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। यह क्रॉस एग्जामिनेशन बचाव पक्ष द्वारा किया जाएगा।
गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान पीड़िता का एग्जामिनेशन-इन-चीफ पूरा हो चुका है और वह अपने बयान पर कायम रही हैं। माना जा रहा है कि उसी बयान के आधार पर अभियोजन पक्ष ने आरोपों में संशोधन की मांग की है।
अब मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी, जहां यह तय होगा कि अदालत अभियोजन की अर्जी को स्वीकार करती है या नहीं।