हिमाचल में खनिज वाहनों पर नया नियम लागू: चेक पोस्ट शुल्क से बढ़ेगी सख्ती
New Rule Implemented for Mineral Transport Vehicles in Himachal
शिमला। New Rule Implemented for Mineral Transport Vehicles in Himachal, अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में रेत, बजरी लेकर प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए चेक पोस्ट संचालन एवं आधारभूत संरचना शुल्क लागू करने का निर्णय लिया है।
यह आदेश राज्यपाल द्वारा हिमाचल प्रदेश लघु खनिज (रियायत) एवं (अवैध खनन, परिवहन व भंडारण की रोकथाम) नियम, 2015 के नियम 80(1) तथा खनिज एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी नजीम की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अन्य राज्यों से रेत, बजरी लेकर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाले ट्रैक्टर-ट्राली एवं अन्य छोटे वाहनों पर 1000 रुपये, सिंगल एक्सल वाहन पर 1500 रुपये व मल्टी एक्सल वाहन पर 3000 रुपये चेक पोस्ट शुल्क लगेगा।
शुल्क लगने से प्रदेश को सालाना 25 से 30 करोड़ की धनराशि प्राप्त होगी। पंजाब सरकार द्वारा यहां से रेत, बजरी लेकर जाने वाले वाहनों पर भी चेक पोस्ट शुल्क वसूला जा रहा था। प्रदेश सरकार ने वहां से रेत, बजरी लेकर आने वाले वाहनों पर इसी प्रकार का शुल्क लगा दिया है।
सरकार ने अधिसूचना में स्पष्ट किया है कि यह शुल्क तुरंत प्रभाव से लागू होगा। इसके तहत संबंधित विभाग द्वारा राज्य में प्रवेश करने वाले खनिज वाहनों के मालिकों या चालकों को कन्फर्मेशन रसीद जारी की जाएगी। इस कदम से न केवल अवैध खनन गतिविधियों पर नियंत्रण लगेगा, बल्कि खनिजों के परिवहन और भंडारण में पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी।
पंजाब सरकार ने पहले ही इसी तरह का शुल्क लगाया
पंजाब सरकार की ओर से हिमाचल से जाने वाले वाहनों पर इसी तरह का शुल्क लगाया है। अधिसूचना लागू होने से प्रदेश सरकार को 25 से 30 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व एकत्र होगा। प्रतिदिन पंजाब से सोलन व बिलासपुर जिलों में 100 से 150 ट्रक रेत, बजरी लेकर आते हैं।