पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार को बड़ी राहत: कैट ने टाइपिंग टेस्ट से छूट देने और नियुक्ति पर विचार करने के दिए आदेश

पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार को बड़ी राहत: कैट ने टाइपिंग टेस्ट से छूट देने और नियुक्ति पर विचार करने के दिए आदेश

Major Relief for PWD Candidate

Major Relief for PWD Candidate

चंडीगढ़। Major Relief for PWD Candidate, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) की चंडीगढ़ बेंच ने पीडब्ल्यूडी (दिव्यांग) श्रेणी की उम्मीदवार रोज़ी रंगड़ा को बड़ी राहत देते हुए प्रशासन को निर्देश दिया है कि उन्हें टाइपिंग टेस्ट से छूट दी जाए और क्लर्क पद पर उनकी नियुक्ति पर मेरिट के आधार पर विचार किया जाए।


मामले के अनुसार, रोज़ी रंगड़ा ने वर्ष 2019 में चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा निकाली गई क्लर्क भर्ती के लिए आवेदन किया था। वह 50 प्रतिशत लोकोमोटर डिसएबिलिटी (हाथ/उंगलियों में विकृति) से पीड़ित हैं, जिससे उनकी टाइपिंग क्षमता प्रभावित होती है। इसके बावजूद उन्हें टाइपिंग टेस्ट में छूट नहीं दी गई और अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया गया।


ट्रिब्यूनल में दायर याचिका में उम्मीदवार ने आरोप लगाया कि उनसे कम अंक प्राप्त करने वाले अन्य पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को टाइपिंग टेस्ट से छूट देकर चयनित किया गया, जो भेदभावपूर्ण है। सुनवाई के दौरान मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि उनकी उंगलियों की समस्या टाइपिंग क्षमता को प्रभावित करती है और उन्हें छूट दी जानी चाहिए।
कैट ने अपने फैसले में कहा कि दिव्यांगजनों के अधिकारों के तहत “उचित सहूलियत” प्रदान करना आवश्यक है। ट्रिब्यूनल ने माना कि याचिकाकर्ता को टाइपिंग टेस्ट से छूट मिलनी चाहिए थी और उन्हें इससे वंचित करना गलत था।


ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया कि रोज़ी रंगड़ा को टाइपिंग टेस्ट से छूट दी जाए और क्लर्क पद पर उनकी नियुक्ति पर विचार करते हुए उन्हें सभी संबंधित लाभ प्रदान किए जाएं। साथ ही, प्रशासन को दो महीने के भीतर आदेश का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।