ये आखिरी मौका, ITR फटाफट फाइल करिए; आयकर विभाग ने रिटर्न भरने के लिए केवल 1 दिन बढ़ाया, फिर 5000 जुर्माना लगेगा

ITR Filing 2025 Last Date Extension Breaking News
ITR Date Extension 2025: अगर आप करदाता हैं और अभी तक वर्ष 2025-26 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है तो जरा इस खबर पर ध्यान दीजिए। क्योंकि आयकर विभाग ने ITR फाइल करने के लिए एक दिन और बढ़ा दिया है। जिन करदाताओं ने 15 सितंबर तक रिटर्न नहीं भरा है, उन्हें आज 16 सितंबर को ITR भरने का आखिरी मौका दिया गया है। मतलब जहां यह डेडलाइन पहले 15 सितंबर 2025 थी। अब 16 सितंबर कर दी गई है।
वहीं यह दूसरी बार है जब ITR भरने की समयसीमा बढ़ाई गई है, इससे पहले यह समयसीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर की गई थी। फिलहाल, अब जब आयकर विभाग ने ITR भरने का आखिरी मौका दे ही दिया है तो करदाता देर न करें और फटाफट समय से अपना रिटर्न फाइल कर दें। क्योंकि आज आखिरी तारीख होने पर इनकम टैक्स पोर्टल पर लोड भी ज्यादा हो सकता है। जिससे आपको ITR फाइल करने में परेशानी आ सकती है।
वहीं CBDT ने यह साफ किया है कि सर्विसेज में बदलाव को लेकर ई-फाइलिंग पोर्टल 16 सितंबर को सुबह 12:00 बजे से 2:30 बजे तक मेंटिनेंस पर रहेगा। यानि इस बीच आप ITR नहीं भर पाएंगे। इसलिए आपके के पास शेष जो भी घंटे होंगे, उस बीच आप अपना आईटीआर फाइल करिएगा। फिलहाल आखिरी समय देखते हुए लाखों लोग पोर्टल पर लॉगिन करके अपना रिटर्न भर रहे हैं। कल भी डेडलाइन बढ़ाए जाने से पहले बड़ी संख्या में लोग अंतिम घंटों में पोर्टल पर लॉगिन करके रिटर्न फाइल करते रहे।
फिर 5000 जुर्माना लगेगा
अगर आपने आज दिए गए लास्ट मौके पर भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया तो फिर आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर आप इस तारीख के बाद ITR फाइल करेंगे तो इसे belated return माना जाएगा, जिस पर 5 लाख से अधिक आय वालों को 5000 रुपये और 5 लाख तक आय वालों को 1000 रुपये लेट फीस देनी होगी, इसके अलावा ब्याज लगने के साथ-साथ कुछ डिडक्शन का फायदा भी नहीं मिलेगा। एक रिपोर्ट में बताया गया कि 15 सितंबर तक करीब 7 करोड़ लोग ITR दाखिल कर चुके थे।
KIND ATTENTION TAXPAYERS!
The due date for filing of Income Tax Returns (ITRs) for AY 2025-26, originally due on 31st July 2025, was extended to 15th September 2025.
The Central Board of Direct Taxes has decided to further extend the due date for filing these ITRs for AY… pic.twitter.com/jrjgXZ5xUs