Vice President Election Today: देश के नए उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव आज, कैसे होता है यह चुनाव, कौन डाल सकता है वोट, पूरी प्रक्रिया ही अलग है, जानिए

Vice President Election Today: देश के नए उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव आज, कैसे होता है यह चुनाव, कौन डाल सकता है वोट, पूरी प्रक्रिया ही अलग है, जानिए

India Vice President Election 2022

India Vice President Election 2022

Vice President Election Today : भारत के नए उपराष्ट्रपति के लिए आज चुनाव (Vice President Election 2022) हो रहा है| दिल्ली में संसद भवन के अंदर सुबह 10 बजे से वोटिंग जारी है| शाम को वोटिंग खत्म होने के बाद वोटों की गिनती आज ही की जाएगी| यानि आज ही देश के नए उपराष्ट्रपति के नाम का ऐलान हो जाएगा| मसलन, देश को आज नया उपराष्ट्रपति (Vice President) मिलने वाला है| वहीं, नए उपराष्ट्रपति 11 अगस्त को पद की शपथ लेंगे। मौजूदा उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो जाएगा| एम वेंकैया नायडू 2017 में देश के 13वें उपराष्ट्रपति बने थे|

इस बार मुकाबला किनके बीच...

बतादें कि, इस बार उपराष्ट्रपति (Vice President) पद के लिए मुकाबला सत्ताधारी BJP /NDA के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) और कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा (Margaret Alva) के बीच है| लेकिन इस मुकाबले में जगदीप धनखड़ की जीत तय लग रही है| क्योंकि BJP /NDA के पास वोटों की संख्या ज्यादा है| मगर वोटों की संख्या से आपके मन में एक सवाल आया होगा कि आखिर उपराष्ट्रपति चुनाव में जनता तो वोट करती नहीं है तो फिर कैसे होता है यह चुनाव, कौन डालता है वोट? तो आइये जानते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव की सारी प्रक्रिया...

आपको जानकारी दे दें कि, राष्ट्रपति चुनाव की तरह उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी जनता वोट नहीं डालती है| इस चुनाव में लोकसभा /राज्यसभा के सांसद (निर्वाचित और मनोनित) वोट डालते हैं। इसके अलावा चुनाव के बाद जब वोटों की गिनती की जाती है तो यह गिनती साधारण तरीके से नहीं होती है| यहां वोटों की गिनती का खास तरीका है| मान लीजिये कि अगर एक वोट डाला गया है तो उसे एक नहीं गिना जाएगा| इस वोट का रिजल्ट कई प्रकार से निकलेगा|

दूसरा अहम संवैधानिक पद है उपराष्ट्रपति का...

बतादें कि, देश में सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति का होता है और इसके बाद फिर उपराष्ट्रपति का पद ही दूसरा अहम संवैधानिक पद माना जाता है| राष्ट्रपति की मृत्यु, इस्तीफे या हटाने की स्थिति में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, जब तक कि नए राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं हो जाती है|