हिमाचल पंचायत चुनाव: पहले चरण के लिए आज मतदान, 1293 पंचायतों में वोटिंग की पूरी तैयारी

हिमाचल पंचायत चुनाव: पहले चरण के लिए आज मतदान, 1293 पंचायतों में वोटिंग की पूरी तैयारी

Himachal Panchayat Elections: Voting for the First Phase Today

Himachal Panchayat Elections: Voting for the First Phase Today

शिमला। Himachal Panchayat Elections: Voting for the First Phase Today, हिमाचल प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए 3754 पंचायतों में से पहले चरण में 1293 पंचायतों के लिए मंगलवार 26 मई को सुबह 7 बजे से तीन बजे तक मतदान होगा। कुल 31182 पदों में से 10854 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है।

जबकि मंडी में एक वार्ड सदस्य का चुनाव प्रत्याशी के निधन के कारण रद्द कर दिया है। ऐसे में अब तीन चरणों में 20327 पदों के लिए मतदान होना है। पहले चरण में होने वाले मतदान के लिए सोमवार को ही मतदान केंद्र पूरी तरह से तैयार कर लिए गए।

पंचायतों में प्रधान, उपप्रधान, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान होगा। अति संवेदनशील और संवेदनशील मतदान केंद्रों में वीडियो रिकार्डिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्षता से करवाने के लिए भारी सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। वार्ड सदस्य, उप प्रधान और प्रधान पद की मतगणना मतदान के बाद पंचायत मुख्यालय में वीडियो रिकार्डिंग के साथ होगी।

21678 बने मतदान केंद्र

तीन चरणों में होने वाले मतदान के बाद पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों की मतपेटियों को भारी सुरक्षा के बीच खंड विकास कार्यालयों में रखा जाएगा। 31 मई को इनकी मतगणना होगी। दोपहर बाद तीन बजे तक मतदान निर्धारित किया गया है। हालांकि तीन बजे जो मतदाता कतारों में लगे होंगे उन्हें जब तक मतदान समाप्त नहीं होता मतदान करवाया जाएगा।

प्रदेशभर में तीन चरणों में होने वाले मतदान के लिए कुल 21,678 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 1,585 अति संवेदनशील, 3,554 संवेदनशील और 16,539 सामान्य मतदान केंद्र हैं। चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष करवाने के लिए 8,198 मतदान दल तैनात किए गए हैं।

मतदान केंद्रों में केवल मतदान कर्मी व मतदाता कर सकेंगे प्रवेश

पंचायत चुनाव को लेकर होने वाले मतदान को लेकर सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जिसके तहत मतदान केंद्रों में केवल मतदान कर्मियों के अलावा मतदाता ही प्रवेश कर सकेंगे। इसके अलावा किसी को भी मतदान केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

मोबाइल फोन और अन्य कोई सामान नहीं ले जा सकेंगे केंद्र के अंदर

मतदाता मतदान करने के दौरान मतदान केंद्रों के अंदर मोबाइल फाेन और बैग और अन्य सामान नहीं ले जा सकेंगे। इसके लिए मतदान केंद्रों के बाहर ही मोबाइल और अन्य सामान को जमा करवाने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही 100 मीटर के दायरे से बाहर ही राजनीितक दल कोई बूथ आदि लगा सकेंगे।

मतदान के लिए 16 प्रकार के दस्तावेज मान्य

भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया फोटा पहचान पत्र के अलावा 16 प्रकार के दस्तावेज मान्य होंगे।इनमें ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, केंद्र सरकार, राल्य सरकार, सरकारी बर्धसरकारर उपक्रमों और निजी औद्याोगिक संस्थाओं द्वारा जारी पहचान पत्र, बैंक, किसान और डाकघर पासबुक, राशन कार्ड, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आरझा प्रमाणपत्र, छात्र पहचान पत्र, संपत्ति संबंधी कागजात, जैसे पट्टा आदि, शस्त्र लाइसेंस, परिवहन विभाग द्वारा जारी कंडक्टर लाइसेंस, पेंशन अभिलेख जैसे पीपीओ, पेशंन बुक, पूर्व सैनिक और उनकी विधश्वाओं को जारी प्रमाण पत्र, रेलवे व बस पास, अक्षम प्रमाणपत्र, स्वतंज्ता सैनानी प्रमाणपत्र, आधार कार्ड शािमल है।