High Court stops nurse recruitment at Tanda Medical College:हाईकोर्ट ने टांडा मेडिकल कॉलेज में नर्स भर्ती रोकी: 60 नर्सों की नियुक्ति, 80 पदों के विज्ञापन पर भी रोक

हाईकोर्ट ने टांडा मेडिकल कॉलेज में नर्स भर्ती रोकी: 60 नर्सों की नियुक्ति, 80 पदों के विज्ञापन पर भी रोक

High Court stops nurse recruitment at Tanda Medical College:

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High Court stops nurse recruitment at Tanda Medical College: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा में आउटसोर्स आधार पर नर्सों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने मैसर्ज आरके कंपनी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

कोर्ट ने निर्देश दिया कि निजी ठेकेदार कंपनी द्वारा नियुक्ति के लिए अनुमोदित की गई 60 नर्सों को अगले आदेश तक कार्य पर न रखा जाए। इसके अतिरिक्त, 31 अक्तूबर को 80 नर्सों की आउटसोर्स माध्यम से भर्ती के लिए जारी विज्ञापन पर भी रोक लगाने के आदेश दिए गए।

खंडपीठ ने विज्ञापन का अवलोकन करने पर पाया कि यह स्पष्ट नहीं है कि यह विज्ञापन किस कंपनी ने जारी किया है।

इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार द्वारा स्थायी पदों के खिलाफ अस्थायी भर्तियां करने पर कड़ी टिप्पणी की। खंडपीठ ने कहा कि सरकार के ऐसे कृत्यों से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वह प्रदेश का संचालन कर रही है या किसी पंचायत का।

कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार का कोई अधिकारी न्यायालयों में शपथपत्र दायर कर अस्थायी भर्तियां न करने की बात कहता है, जबकि दूसरी ओर कोई अन्य अधिकारी अस्थायी भर्तियां करने की अनुमति दे देता है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि सरकार में एक हाथ को यह पता ही नहीं चल पा रहा कि दूसरा हाथ क्या कर रहा है।

पिछली सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड द्वारा दायर जवाब का अवलोकन किया था। तब कोर्ट ने कहा था कि इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि नर्सों की भर्ती को लेकर शुरू की गई प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से कैसे अंजाम दिया गया।

कोर्ट ने निगम से आवश्यक विवरण के साथ यह बताने को कहा था कि उक्त कार्य के लिए कितने ठेकेदारों ने निविदाएं दीं, उनके प्रस्तावों का मूल्यांकन किस स्तर पर किया गया और सफल बोलीदाता को अनुबंध प्रदान करने के लिए क्या मापदंड अपनाए गए।