Haryana में गेहूं खरीद के नए नियम लागू: गेट पास के लिए बायोमेट्रिक और ट्रैक्टर-ट्रॉली पर नंबर जरूरी
- By Gaurav --
- Friday, 20 Mar, 2026
Haryana Introduces New Wheat Procurement
Haryana में किसानों की सहूलियत और फसल खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों के तहत अब मंडियों में गेट पास बनवाने के दौरान बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य होगा।
इसके साथ ही किसान जिस ट्रैक्टर-ट्रॉली से अपनी फसल मंडी में लाएंगे, उस पर नंबर लिखा होना जरूरी कर दिया गया है। हालांकि यह स्पष्ट किया गया है कि नंबर प्लेट का सरकारी होना आवश्यक नहीं है।
बता दें कि राज्य में 1 अप्रैल से गेहूं खरीद सीजन शुरू होने जा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।
नए नियमों के अनुसार, गेट पास सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक ही जारी किए जाएंगे, जबकि इसके बाद के समय में फसल की लिफ्टिंग का काम किया जाएगा। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे पहले से सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर लें।
अंबाला मंडी में किसानों की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। मार्केट कमेटी चेयरमैन Jaswinder Singh ने बताया कि किसानों के लिए अटल कैंटीन और रेस्ट हाउस की व्यवस्था की गई है, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।