नियोक्ताओं के लिए सुनहरा अवसर: ईएसआईसी SPREE-2025 के तहत 31 दिसंबर तक निःशुल्क नामांकन
- By Gaurav --
- Tuesday, 09 Dec, 2025
Golden Opportunity for Employers: Free Enrolment under
केंद्र सरकार ने जुलाई में स्प्री- 2025 (नियोक्ताओं और कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने की योजना) शुरू की थी। जिसका उद्देश्य ईएसआईसी में अभी तक अपंजीकृत चल रहे प्रतिष्ठानों और कर्मचारियों को बिना पूर्व देयताओं या निरीक्षण के पंजीकृत करना है। यह स्कीम नियोक्ताओं को ईएसआईसी पोर्टल और श्रम सुविधा पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से अपने प्रतिष्ठान और पात्र कर्मचारियों को पंजीकृत करने का सरल विकल्प देती है, जिसमें पूर्व अवधि के लिए निरीक्षण व बकाया योगदान की मांग नहीं की जाएगी ।
अब जब से यह योजना शुरू हुई है तो संस्थान, विभिन्न कारखानों के ठेकेदार, होटल, रेस्टोरेंट, अस्पताल/नर्सिंग होम, शैक्षणिक संस्थान, राइस मिल, कोल्ड स्टोरेज, गैस एजेंसीज, पेट्रोल पंप, ईंट भट्ठा, पोल्ट्री फार्म, रेलवे के ठेकेदार एवं सभी सरकारी कार्यालयों के ठेकेदार स्वयं को तथा अपने श्रमिकों/कर्मचारियों को सीधा पंजीकरण करवा सकते हैं । पंजीकरण के साथ ही कर्मचारी का ईएसआई कार्ड बना दिया जाता है। सामाजिक सुरक्षा ढांचे को और सशक्त बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने नियोक्ताओं और कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष जुलाई में योजना की शुरुआत की थी। इस योजना की अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2025 है।
ऐसे में ईएसआईसी की ओर से जगह-जगह जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं और छोटे-बड़े उद्योगपतियों को योजना का लाभ लेने को कहा जा रहा है। बता दें कि इस समय उप क्षेत्रीय कार्यालय, करनाल में लगभग चार लाख ईएसआई कार्डधारक हैं। कार्ड बनाए जाने पर कर्मचारी के वेतन 0.75 प्रतिशत और नियोक्ता का 3.25 प्रतिशत अंशदान ईएसआईसी के खाते में जमा होता है।
ईएसआईसी के अधिकारी मानते हैं कि इस समय उप क्षेत्रीय कार्यालय, करनाल के अधीन 07 जिलों करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, कैथल, अम्बाला, यमुना नगर एवं पंचकुला में विभिन्न संस्थानों में बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं, जिनका मासिक वेतन 21 हजार रुपए तक है और उनका ईएसआई कार्ड नहीं बना हुआ है। ऐसे संस्थान पंजीकरण के लिए आगे आए, जो होटल, रेस्टोरेंट, अस्पताल/नर्सिंग होम, शैक्षणिक संस्थान, राइस मिल, कोल्ड स्टोरेज, गैस एजेंसीज, पेट्रोल पंप, ईंट भट्ठा, पोल्ट्री फार्म, रेलवे के ठेकेदार एवं सभी सरकारी कार्यालयों के ठेकेदार जिनके द्वारा अभी तक कर्मचारी राज्य बीमा निगम में पंजीकरण नहीं करवाया गया है ।
नव वर्ष 2026 में सर्वे/औचक निरिक्षण के दौरान अगर ऐेसे संस्थान पंजीकृत नहीं पाए गए तो उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। ईएसआई कॉरपोरेशन के उप क्षेत्रीय कार्यालय के संयुक्त निदेशक (प्रभारी)हरि ओम प्रकाश महोदय ने बताया कि ट्रेड यूनियन और कंपनी प्रबंधकों, कारखाने एवं राइस मीलों के मालिकों के साथ बैठकें की जा रही हैं। उन्होंने यह भी बताया की सभी जिला शिक्षा अधिकारीयों को पत्र लिख कर अनुरोध किया गया है की वे अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले निजी स्कूलों एवं शैक्षणिक संस्थानों को ईएसआईसी में पंजीकरण कराएँ। उनका उद्देश्य है कि अधिक से अधिक कर्मचारियों के ईएसआई कार्ड बनाए जाएं, ताकि वह जरूरत पड़़ने पर ईएसआई डिस्पेंसरियों, अस्पतालों एवं सम्बद्ध नर्सिंग होम तथा सुपर स्पेसीलिटी अस्पतालों में कैशलेस इलाज करा सकें तथा दुर्घटना की स्थिति में उनको उचित पेंसन एवं हितलाभ दी जा सके ।
अतः संयुक्त निदेशक (प्रभारी) हरि ओम प्रकाश ने सभी नियोजकों से अनुरोध किया है कि यह उनके लिए एक सुनहरा अवसर है कि वे जल्दी से जल्दी पंजीकरण की प्रक्रिया में शामिल होकर लाभ उठाएं ताकि सभी कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा से लाभान्वित हो सकें। इसलिए, सभी नियोक्तों से अनुरोध किया गया है कि वे 31 दिसंबर 2025 से पूर्व पंजीकरण अवश्य करवा लें। यदि नियोक्ता इस योजना के दौरान ईएसआईसी के तहत पंजीकरण नहीं करते हैं तो उसके उसके कई नकारात्मक प्रभाव हो सकते है :
1. कानूनी/अभियोजन की कार्रवाई और आर्थिक नुकसान
2. ईएसआईसी पुराने समय से देय सभी अंशदान वसूल कर सकता है
3. इसके साथ ब्याज और पेनल्टी भी वसूली की जा सकती है
दिनांक 08.12.2025 को उप-क्षेत्रीय कार्यालय करनाल के संयुक्त निदेशक (प्रभारी), श्री हरिओम प्रकाश ने सभी निरीक्षकों एवं शाखा प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि वे इस योजना को हर फैक्ट्री, दुकान और प्रतिष्ठान तक पहुँचाए और नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों की पूरी मदद करें।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान, जो अभी तक ई.एस.आई.सी. के अंतर्गत अपंजीकृत थे, वे प्रतिष्ठान स्वैच्छिक रूप से बिना भय के या पिछली अवधि के लिए कोई बकाया जमा किए बिना ईएसआई योजना में शामिल हो सकते हैं। पंजीकरण की तिथि वही मानी जाएगी जो नियोक्ता द्वारा घोषित की जाएगी; पूर्व अवधि के लिए कोई योगदान देय नहीं होगा। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत कर्मचारियों व उनके आश्रितों को ई.एस.आई.सी. की चिकित्सा, बीमारी, मातृत्व, अपंगता एवं आश्रित लाभ जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा ।
स्प्री- 2025 के अंतर्गत ऐसे नियोक्ता जो ईएसआईसी में पंजीकृत है परन्तु किसी वजह से वे किसी कारण वश अपने सभी पात्र कार्मिकों का पंजीकरण नहीं किए थे, वे भी बिना किसी भय के शेष कार्मिकों का पंजीकरण करा सकते हैं।