For the first time in Chandigarh Lok Sabha constituency

चंडीगढ़ लोकसभा क्षेत्र में पहली बार:  घर बैठे ही 8,415 लोग कर सकेंगे मतदान, 18 मई से शुरूआत...

For the first time in Chandigarh Lok Sabha constituency

For the first time in Chandigarh Lok Sabha constituency

For the first time in Chandigarh Lok Sabha constituency- चंडीगढ़, (साजन शर्मा)I चंडीगढ़ इस साल 1 जून को लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में अपना अगला संसद सदस्य (सांसद) चुनने के लिए तैयार है। लेकिन घर से मतपत्र के जरिए मतदान 18 मई से शुरू होगा और 1 जून से पहले पूरा कर लिया जाएगा। इस सुविधा के जरिये 8,415 लोग वोट करने के लिये तैयार हैं। चंडीगढ़ चुनाव विभाग ने 85 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों को पंजीकरण फॉर्म वितरित करना शुरू कर दिया है। इन लोगों ने घर से मतपत्र के माध्यम से अपना वोट डालने की इच्छा जताई थी।

पहली बार, भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग लोगों के लिए घर पर मतदान की सुविधा बढ़ाने का निर्णय लिया है। चंडीगढ़ में, 85 वर्ष से अधिक आयु के 4,680 मतदाता और 3,735 दिव्यांग मतदाता हैं जो इस सुविधा के लिए पात्र हैं। घरेलू मतदान की सुविधा कोविड-19 के रोगियों के लिए भी मान्य है, लेकिन बीमारी की वर्तमान दशा अनुसार इस समय शायद ही कोई कोविड का सक्रिय रोगी चंडीगढ़ में नहीं है। ऐसे मतदाताओं के दरवाजे पर पंजीकरण फॉर्म पहुंचाने के लिए विशेष टीमें काम कर रही हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी-सह-उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने घरेलू मतदान की प्रक्रिया के बारे में बताते हुए कहा कि इस सुविधा का उद्देश्य उन मतदाताओं की मदद करना है जो वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों तक नहीं जा सकते हैं, लेकिन अपने मतदान के अधिकार को छोडऩा नहीं चाहते हैं। चंडीगढ़ में चूंकि बड़ी तादाद में सेवानिवृत्त लोग रहते हैं लिहाजा इस सुविधा से बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को मदद मिलेगी। विनय प्रताप सिंह ने बताया कि ब्लॉक स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) और अधिकारियों की एक विशेष टीम 15 अप्रैल से वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग लोगों को फॉर्म 12-डी वितरित करना शुरू कर देगी। बीएलओ 40 फीसदी विकलांगता प्रमाण पत्र की जांच करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल पात्र ही घर पर मतदान का विकल्प चुन सकें।  बीएलओ फॉर्म भरेंगे और सुविधा का विकल्प चुनने वालों से सहमति ले रहे हैं। सहमति मिल जाने के बाद, उनके नाम पर एक मतपत्र जारी किया जाएगा और वे ईवीएम के माध्यम से मतदान के लिए पात्र नहीं होंगे। उनके नाम पर संबंधित मतदान केंद्र पर उपलब्ध मतदाता सूची पर मुहर लगाई जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे दो बार मतदान न करें।

घरेलू मतदान 18 मई से शुरू होगा

घरेलू मतदान के लिए एक शेड्यूल तैयार किया जाएगा, जो 1 जून से पहले पूरा हो जाएगा। विशेष अधिकारी प्रत्येक पंजीकृत मतदाता के घर पर वोटिंग डिब्बे ले जाएंगे और स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उचित वेबकास्टिंग की जाएगी। साथ ही, प्रत्येक राजनीतिक दल के पोलिंग एजेंट घर पर मतदान का कार्यक्रम भी साझा करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग मतदाताओं के लिए हर सुविधा भी प्रदान की जाएगी, यदि वे वहां मतदान करना चुनते हैं।

मतदान के लिए 4 मई से पहले नामांकन करें

शहर के निवासी, विशेष रूप से पहली बार मतदाता जिन्होंने अभी तक मतदान के लिए पंजीकरण नहीं कराया है, वे 1 जून के चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए 4 मई तक अपना नामांकन करा सकते हैं। निवासी मतदाता हेल्पलाइन ऐप या मतदाता पोर्टल के माध्यम से मतदाता सूची में नामांकन के लिए फॉर्म 6 भर सकते हैं, या बस फॉर्म को अपने बूथ स्तर के अधिकारी को सौंप सकते हैं। 4 मई की समय सीमा तक पंजीकृत सभी बुजुर्ग और विकलांग मतदाताओं को वोट-फॉर-होम सुविधा में शामिल किया जाएगा।