Delhi Police issued instructions regarding loudspeakers
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दिल्ली पुलिस ने लाउडस्पीकर को लेकर जारी किया निर्देश, लेनी होगी परमिशन

Delhi Police issued instructions regarding loudspeakers

Delhi Police issued instructions regarding loudspeakers

Delhi Police issued instructions regarding loudspeakers- नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने और सार्वजनिक शांति सुनिश्चित करने के लिए लाउडस्पीकर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, और ध्वनि उत्पन्न करने वाले अन्य उपकरणों के उपयोग को लेकर नए और सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

इन नियमों का उद्देश्य धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक समारोहों, और निजी आयोजनों में ध्वनि प्रदूषण को कम करना है। नए निर्देशों के अनुसार, किसी भी धार्मिक स्थल या सार्वजनिक स्थान पर लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग करने के लिए स्थानीय पुलिस से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

बिना अनुमति के इनका उपयोग करने पर 10,000 का जुर्माना और उपकरणों की जब्ती की कार्रवाई होगी। इसके अलावा, टेंट हाउस या आपूर्तिकर्ताओं को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे बिना पुलिस अनुमति के लाउडस्पीकर, जनरेटर, या अन्य ध्वनि उपकरण न दें। अनुपालन न करने वाले आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ जिला डीसीपी द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली पुलिस ने ध्वनि स्तर की सीमा को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। सार्वजनिक स्थानों पर ध्वनि स्तर अधिकतम 10 डीबी (ए) तक सीमित होगा, जबकि निजी स्वामित्व वाली ध्वनि प्रणालियों की आवाज निर्धारित सीमा से 5 डीबी (ए) से अधिक नहीं होनी चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों के लिए ध्वनि स्तर के मानक इस प्रकार हैं।

औद्योगिक क्षेत्रों में सुबह 6 से रात 10 बजे तक 75 डीबी शोर की अनुमति है, और रात 10से सुबह 6 बजे तक 70 डीबी शोर की अनुमति है। आवासीय क्षेत्रों में सुबह 6 से रात 10 बजे तक 55 डीबी शोर की अनुमति है, और रात 10 से सुबह 6 बजे तक 45 डीबी शोर की अनुमति है। शांत क्षेत्रों में सुबह 6 से रात 10 बजे तक 50 डीबी शोर की अनुमति है, और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 40 डीबी शोर की अनुमति है।

इन नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना और कार्रवाई का प्रावधान है। उदाहरण के लिए, धार्मिक आयोजनों, शादियों, या रैलियों में नियम तोड़ने पर व्यक्तियों को आवासीय क्षेत्र में 10,000 और साइलेंस जोन में 20,000 रुपए जुर्माना देना होगा।

दिल्ली पुलिस ने सभी संबंधित पक्षों से इन नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य शहर में ध्वनि प्रदूषण को कम करना और नागरिकों के लिए शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करना है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाएगी।