चंबा: प्रसव के बाद पति पर पोक्सो (POCSO) के तहत केस, खुशियाँ जेल की सलाखों में बदलीं
Case Filed Against Husband Under POCSO Following
चंबा। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में एक पिता के लिए बच्चे के जन्म की खुशियां जेल की सलाखों में बदल गईं। साहो अस्पताल में प्रसव के दौरान युवती की उम्र का पता चलने के बाद चिकित्सक की शिकायत पर पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 64 और पोक्सो अधिनियम की धारा छह के तहत मामला दर्ज किया गया है।
एक साल पहले हुई थी शादी
युवती की शादी लगभग एक वर्ष पहले हुई थी। शुक्रवार को उसे प्रसव पीड़ा के चलते सिविल अस्पताल साहो लाया गया, जहां उसने एक बेटे को जन्म दिया। प्रसव के बाद जब अस्पताल में युवती के दस्तावेज की जांच की गई, तो पता चला कि उसकी उम्र हाल ही में 18 वर्ष एक माह हुई है।
18 वर्ष से कम उम्र में हुआ गर्भधारण
चिकित्सकों को संदेह हुआ कि गर्भधारण उस समय हुआ होगा जब युवती की उम्र 18 वर्ष से कम थी। चिकित्सक ने इसकी सूचना पुलिस को दी और लिखित शिकायत भी दर्ज करवाई।
नाबालिग से संबंध बनाने पर मामला दर्ज
शिकायत के आधार पर महिला थाना चंबा में मामला दर्ज किया गया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि युवती के साथ नाबालिग अवस्था में शारीरिक संबंध बनाए गए, जिसके चलते वह गर्भवती हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपित पति को हिरासत में ले लिया।
गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपित को अदालत में पेश किया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपित को दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया, ताकि पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच कर सके।
पोक्सो कानून में है सख्त प्रविधान
पोक्सो कानून के तहत सख्त प्रविधान हैं। यदि किसी लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम होती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं, तो यह पोक्सो अधिनियम के तहत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है, चाहे आरोपित उसका पति ही क्यों न हो।
फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और युवती की उम्र से संबंधित दस्तावेज तथा मेडिकल रिकार्ड की जांच की जा रही है। मामले की पुष्टि पुलिस अधीक्षक विजय कुमार सकलानी ने की है।