Big news from Chandigarh: Food and Supplies Department's big action, penalty of 3.75 lakh on 5 shops

चंडीगढ़ से बड़ी खबर : फूड एंड सप्लाई विभाग की बड़ी कार्रवाई, 5 दुकानों पर 3.75 लाख की लगी पैनल्टी 

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Big news from Chandigarh: Food and Supplies Department's big action, penalty of 3.75 lakh on 5 shops

चंडीगढ़। चंडीगढ़ का फूड एंड सप्लाई विभाग शहर में बिना रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के अस्वच्छ माहौल में फूड से जुड़ा व्यवसाय करने वालों के खिलाफ सख्त हो गया है। यूटी के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, 2006 के तहत सख्त यह एक्शन लिया है। न्यायनिर्णायक अधिकारी-कम-जिला मजिस्ट्रेट ने कई केसों में ऐसे दुकानदारों को भारी पेनाल्टी लगाई है।

मलोया गांव में कंपनी के डूप्लीकेट फूड प्रोडक्ट्स बेचने वाली यूनिट के खिलाफ एक्ट की धारा 52 के तहत कार्रवाई की गई है। इसे 3 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई गई है। इसी तरह इंडस्ट्रियल एरिया, फेज 1 में एक फूड यूनिट भी अस्वच्छ और गंदगी भरे माहौल में चल रही थी। उस पर भी एक्ट की धारा के तहत 50 हजार रुपए की पेनाल्टी लगाई गई है। मनीमाजरा और पलसोरा की एक यूनिट पर ऐसे ही मामले में 10-10 हजार रुपए की पेनाल्टी लगाई गई है। सेक्टर 23 में एक यूनिट बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के चल रही थी। उस पर एक्ट की धारा 58 के तहत कार्रवाई करते हुए 5 हजार रुपए पेनाल्टी लगाई गई है।

लाइसेंस लेकर स्वच्छता में ही करें व्यापार

कमिश्नर फूड सेफ्टी यशपाल गर्ग ने चंडीगढ़ के सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को सलाह दी है कि सुनिश्चित करें कि एक्ट के तहत लाईसेंस और रजिस्ट्रेशन करवा स्वच्छ माहौल में बिजनेस करें। गौरतलब है कि गंदगी में बनाई गई फूड आइटम खाने से कई बीमारियां हो सकती है। गर्मियों के इस सीजन में अक्सर खाने की मीठी चीजों पर गंदी मक्खियां बैठती हैं। वहीं कुछ दुकानदार अस्वच्छ माहौल में फूड आइटम बनाते और बेचते हैं। कुछ लालच के चक्कर में डुप्लीकेट और कैमिकल युक्त डेयरी और स्वीट्स आदि बेचते हैं। वहीं ज्यादातर ढाबों आदि पर स्टोर किए गंदे पानी से कई बार जूठे बर्तन निकाले जाते हैं। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से ऐसे व्यापारी भी जागरुक होंगे।