Ban on sale of tobacco and gutkha within 100 yards of Haryana schools:हरियाणा के स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाकू-गुटखा बिक्री पर रोक: सरकार का आदेश

हरियाणा के स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाकू-गुटखा बिक्री पर रोक: सरकार का आदेश

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Ban on sale of tobacco and gutkha within 100 yards of Haryana schools

Ban on sale of tobacco and gutkha within 100 yards of Haryana schools: हरियाणा सरकार ने स्कूलों के आसपास नशीले पदार्थों की बिक्री को लेकर सख्त कदम उठाया है। सरकार ने सभी स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाकू, गुटखा और नशीले पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारी और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी किया है। अधिकारियों को स्कूलों के आसपास के क्षेत्रों का तत्काल निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।

यह कार्रवाई फतेहाबाद के गांव बनगांव के निवासी नरेश कुमार के पत्र के बाद की गई है। विभाग ने DEO और DEEO को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों को स्कूल परिसर के आसपास नशीले पदार्थों की बिक्री पर नजर रखने को कहें।

अगर कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो इसकी सूचना तुरंत ग्राम पंचायत और स्थानीय पुलिस को दी जाएगी। सरकार ने सभी अधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

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