11 साल की नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कैद

11 साल की नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कैद

Accused of Raping 11-Year-Old Minor Sentenced to 20 Years in Prison

Accused of Raping 11-Year-Old Minor Sentenced to 20 Years in Prison

चंडीगढ़,29 अप्रैल : जिला अदालत में 11 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। सजा पाने वाले दोषी की पहचान हल्लोमाजरा के रहने वाले 40 वर्षी जितेंद्र उर्फ जीतू के रूप में हुई है। दोषी के खिलाफ सेक्टर 31 थाना पुलिस ने जून 2025 में दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था।

सेक्टर 31 थाना पुलिस द्वारा दर्ज मामले के तहत 3 जून 2025 को अपनी मां के साथ थाने पहुंची। पीड़िता नाबालिग ने शिकायत दर्ज कराई थी । पुलिस को भी शिकायत में पीड़िता की मां ने बताया कि उसकी 11 वर्षीय बेटी छठी क्लास में पढ़ती है और सेक्टर 31 थाना क्षेत्र में रहती है। वह एक फैक्ट्री में काम करती हैं और रोजाना सुबह घर से निकलकर देर शाम लौटती हैं। शिकायत में बताया गया कि आरोपी, जो पीड़िता का रिश्तेदार (मौसा) है और हल्लोमाजरा में रहता है, वह घर आता-जाता था। आरोप है कि पिछले कुछ समय से वह मां की गैरमौजूदगी में घर आने लगा और एक दिन छोटे भाई को बहाने से बाहर भेजकर नाबालिग के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पीड़िता ने बताया कि दोषी ने उसे घटना किसी को बताने पर धमकी भी दी। पीड़िता के अनुसार दोषी कई बार इसी तरह घर आकर गलत हरकत करता रहा। बाद में तबीयत खराब होने पर उसने पूरी घटना अपनी मां को बताई, जिसके बाद दोनों ने पुलिस से संपर्क किया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने दोषी के खिलाफ केस दर्ज किया था। जांच के दौरान पीड़िता का मेडिकल करवाया गया और फोरेंसिक जांच के लिए सैंपल लिए गए। साथ ही काउंसलिंग करवाई गई और न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता का बयान दर्ज करवाए गए थे।