बिहार सरकार को सुप्रीमकोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार

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बिहार सरकार को सुप्रीमकोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार

बिहार सरकार को सुप्रीमकोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार

मधुबनी एसपी का अभी तक तबादला नहीं किये जाने से नाराज है हाईकोर्ट

पटना (बिहार) : बिहार के मधुबनी के झंझारपुर कोर्ट में बीते दिनों एडीजे अविनाश कुमार की पिटाई, दो पुलिस अधिकारियों के द्वारा की गई थी। इस मामले को  लेकर पटना हाईकोर्ट में झंझारपुर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशंस जज अविनाश कुमार पर किये गए आक्रमण और मारपीट की घटना की सुनवाई चल रही है।
बुधवार को, राज्य के सीआईडी को अगली सुनवाई में जाँच कर कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा पेश करने का निर्देश, जस्टिस राजन गुप्ता की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए दिया। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस मामले की जाँच का जिम्मा सीआईडी को सौंपा था। कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए बिहार पुलिस के रवैये पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि मधुबनी के एस.पी. डॉक्टर सत्यप्रकाश को अभी तक, मधुबनी से क्यों नहीं स्थानांतरित किया गया है ?कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या पुलिस अधिकारी मनमानी कार्रवाई करेंगे ? कोर्ट ने सीआईडी को जाँच का जिम्मा सौपा था और कहा था कि इस मामले की जाँच एस.पी स्तर के अधिकारी करेंगे। साथ ही, इस मामले की निगरानी सीआईडी के एडीजी खुद करेंगे। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई में मदद करने के लिए, वरीय अधिवक्ता मृगांक मौली को एमिकस क्यूरी के तौर पर नियुक्त किया है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि आखिर पुलिस अधिकारियों ने लोडेड हथियार के साथ एक जज के चैम्बर में कैसे प्रवेश किया ? इस मामले पर सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार के महाधिवक्ता ने पिछली सुनवाई में स्पष्ट किया था कि राज्य की पुलिस दोनों पक्षों के मामलों को निष्पक्ष और पारदर्शी ढ़ंग से अनुसंधान करने में सक्षम है। एड्वोकेट जनरल ने कहा था कि कोर्ट चाहे तो, इस मामले की जाँच सी.बी.आई. समेत किसी भी जाँच एजेंसी से करवा सकती है। गौरतब है किमधुबनी के डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशंस जज द्वारा 18 नवंबर, 2021  को भेजे गए पत्र पर हाईकोर्ट ने 18 नवंबर को ही स्वतः ही इस मामले में संज्ञान लिया है। साथ ही साथ कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव, राज्य के डी.जी.पी., राज्य के गृह विभाग के प्रधान सचिव और मधुबनी के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी किया था। मधुबनी के प्रभारी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज द्वारा इस घटना के संबंध में भेजे गए रिपोर्ट के मद्देनजर राजन गुप्ता  की खंडपीठ ने 18 नवंबर, 2021 को सुनवाई की थी। आपको बता दें कि जिला जज मधुबनी के द्वारा भेजे गए रिपोर्ट के अनुसार, घटना के दिन तकरीबन 2 बजे दिन में एस.एच.ओ. गोपाल कृष्ण और घोघरडीहा के पुलिस सब इंस्पेक्टर अभिमन्यु कुमार शर्मा ने जज अविनाश कुमार के चैम्बर में जबरन घुस कर अभद्र व्यवहार और मारपीट की थी। पुलिस अधिकारियों ने आने सर्विस रिवॉल्वर निकाल कर भी आक्रमण करना चाहा था। इस मामले पर अगली सुनवाई 10 जनवरी, 2022 को होगी। निसन्देह, यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और पुलिस के तानाशाह होने का जिंदा सबूत है।
मुकेश कुमार सिंह