मुख्यमंत्री के कड़े निर्देश: आपदा राहत में 'नो टॉलरेंस' और 24 घंटे का डेडलाइन

मुख्यमंत्री के कड़े निर्देश: आपदा राहत में 'नो टॉलरेंस' और 24 घंटे का डेडलाइन

Zero Tolerance in Disaster Relief and a 24-Hour Deadline

'Zero Tolerance' in Disaster Relief and a 24-Hour Deadline

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंधी, अति वर्षा व आकाशीय बिजली से जनहानि के मामलों में संबंधित जिलाधिकारियों को 24 घंटे में मृतकों के स्वजनों को मुआवजा जारी करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने यह भी कहा है कि सभी जिलाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में रहकर राहत कार्यों की निगरानी करें। साथ ही प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। उन्होंने मृतकों के स्वजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए अधिकारियों से कहा है कि घायलों का त्वरित इलाज कराया जाए।

उन्होंने कहा कि राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भी कई जिलों में तेज आंधी, वर्षा और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। शासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान घरों में ही रहें।