2000 रुपये का नोट कोई लेने से अभी करे मना तो क्या करें? जानिए RBI ने क्या कहा
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2000 रुपये का नोट कोई लेने से अभी करे मना तो क्या करें? जानिए RBI ने क्या कहा

2000 रुपये का नोट

2000 रुपये का नोट

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 19 मई यानी कल से 2000 रुपये के नोटों के सर्कुलेशन को बंद कर दिया है। अपने बयान में बैंक ने कहा कि ये नोट वैध रहेंगे, 30 सितंबर तक इस नोट को बैंक में जाकर बदला जा सकता है।

इस नोट को बैंक के किसी भी ब्रांच और आरबीआई (RBI) के 19 रिजनल ऑफिस में जाकर बदला जा सकता है। आप इस नोट को दूसरे डिनॉमिनेशन करेंसी के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं।

एक साथ कितने नोट बदले जा सकते है ? (How many notes can be changed at once?)

आरबीआई (RBI) के सर्कुलर के मुताबिक आप अपने बैंक में जाकर 2000 रुपये के नोट को बदल सकते हैं। इस एक्सचेंज को लेकर किसी भी तरह का कोई रोक-टोक नहीं लगाया गया है। 2000 रुपये के नोट के एक्सचेंज की लिमिट फिलहाल 20 हजार रुपये तक की है।

नोट जमा करने के क्या है नियम ? (What are the rules for depositing notes?)

लोग अपने बैंक अकाउंट में 2000 रुपये के नोट को डिपॉजिट कर सकते हैं। नोट बदलने का प्रोसेस 23 मई 2023 से शुरू होगी। 2000 रुपये के 10 नोटों को एक साथ बदला जा सकता है। नोट बदलने के लिए बैंक किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेगा। अगर आप किसी बैंक के ग्राहक नहीं है तब भी आप उस बैंक में जाकर नोट को बदलवा सकते हैं।

नोट लेने से कोई मना करें तो क्या करें ? (What to do if someone refuses to take notes?)

अगर आपके पास मौजूद 2000 रुपये के नोट को लेने से कोई भी दुकानदार मना नहीं कर सकता है। ये नोट फिलहाल वैध है। अगर कोई बैंक अधिकारी, दुकानदार नोट को लेने से मना करते हैं तब आप उनकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

आप बैंक में जाकर शिकायत कर सकते हैं। बैंक 30 दिनों के भीतर आपके शिकायत का जवाब देगा। अगर आप बैंक के जवाब से खुश नहीं है तब आप आरबीआई (RBI) के वेबसाइट cms.rbi.org.in पर भी जाकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

बैंक 2000 रुपये के फेक नोट पर क्या करेगी ? (What will the bank do on a fake note of 2000 rupees?)

अगर बैंक को किसी भी तरह से 2000 रुपये के जाली यानी फेक नोट मिलते हैं तब बैंक उस नोट को जब्त कर लेगी। इसके साथ ही ग्राहक को उस फेक नोट के बदले कोई करेंसी नहीं मिलेगी।

4 से ज्यादा नकली नोट मिलने पर बैंक पुलिस को सूचना देगी। जिसके बाद उस नोट की जांच की जाएगी। वहीं अगर बैंक फर्जी नोट को वापस करती है तो बैंक के खिलाफ फेक नोट सर्कुलेशन के तहत कड़ी कारवाई की जाएगी।

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