'क्या मेरे परिवार के दुखों की अहमियत नहीं...', SC से झटके के बाद कुलदीप सेंगर का पहला बयान
Unnao Rape Case
Unnao Rape Case: उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराए जा चुके पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब कुलदीप सेंगर जेल में ही रहेंगे। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कुलदीप सेंगर की प्रतिक्रिया सामने आई है। उनकी बेटी ऐश्वर्या सेंगर ने मीडिया को अपने पिता का बयान जारी किया है।
बेटी के जरिये कुलदीप सेंगर का बयान
अपने बयान में कुलदीप सेंगर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अभी मामले के गुण-दोष (मेरिट्स) पर बहस शुरू भी नहीं हो पाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीड़िता ने अपने बयान कई बार बदले हैं। पहले घटना का समय दोपहर 2 बजे बताया गया, फिर शाम 6 बजे और बाद में रात 8 बजे कहा गया। कुलदीप सेंगर ने यह भी दावा किया कि AIIMS मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता की उम्र 18 साल से अधिक पाई गई थी। उन्होंने कहा कि उनके कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) से साफ है कि कथित घटना के समय वे घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। साथ ही, उस समय पीड़िता खुद फोन पर बात कर रही थी। उन्होंने कहा “पिछले 8 साल से मैं और मेरा परिवार न्याय के लिए लड़ रहे हैं। हमारी गरिमा और शांति हमसे छीन ली गई। हमें अपना पक्ष रखने का मूल अधिकार तक नहीं मिला। फिर भी मुझे न्याय की उम्मीद है।” उन्होंने मीडिया से अपील की कि किसी भी तरह की गलत या भ्रामक जानकारी न फैलाई जाए।
भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं: ऐश्वर्या सेंगर
कुलदीप सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर ने मीडिया पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पीड़िता की चाची और मौसी की सड़क दुर्घटना में हुई मौत को लेकर मेनस्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर गलत जानकारियां फैलाई जा रही हैं। ऐश्वर्या सेंगर के मुताबिक, इस कथित सड़क हादसे की जांच CBI, IIT दिल्ली समेत कई संस्थानों ने की थी और सभी ने इसे एक सामान्य दुर्घटना बताया था। उन्होंने कहा कि इस मामले में उनके परिवार को पहले ही क्लीन चिट मिल चुकी है। पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले पर भी उन्होंने सफाई दी। ऐश्वर्या ने कहा कि उस समय उनके पिता शहर में मौजूद ही नहीं थे और उन्हें केवल साजिश की धारा 120(B) के तहत जोड़ा गया था। उन्होंने यह भी कहा कि किसी गवाह की हत्या नहीं हुई है, जैसा कि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। उन्होंने मीडिया से दोहराकर अपील की कि बिना तथ्यों की पुष्टि किए कोई खबर न चलाई जाए।
दिल्ली हाई कोर्ट की राहत पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
दरअसल, उन्नाव रेप पीड़िता ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें कुलदीप सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया गया था। सोमवार को इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में कानून से जुड़े कई अहम सवाल उठते हैं। कोर्ट ने कुलदीप सेंगर के वकील को नोटिस जारी कर दो हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए साफ किया कि कुलदीप सेंगर फिलहाल जेल में ही रहेंगे, क्योंकि वे पहले से ही एक अन्य आपराधिक मामले में सजा काट रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई अब 4 हफ्ते बाद होगी।