वित्त मंत्री ने पांच साल से अधिक कर्मियों के स्थानांतरण का आदेश दिया।
झारखंड में पुलिस अकाउंटेंट, लिपिक संवर्ग में लंबे समय से स्थानांतरण नहीं।