पंजाब में 'छोटे व्यापारियों' के लिए बड़ा फैसला; भगवंत मान सरकार ने अब किया ये काम, कर्मचारियों को भी मिलेगा इसका फायदा, पढ़ें

Bhagwant Mann Sarkar Decision For Small Traders In Cabinet Meeting
Punjab Small Traders: आज बुधवार को लगातार दूसरे दिन सीएम भगवंत की अध्यक्षता में पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में पंजाब के 'छोटे व्यापारियों' के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट बैठक में "पंजाब दुकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1958" में संशोधन को मंजूरी दे दी गई। यह संशोधित अधिनियम जल्द ही विधानसभा में पारित कर पूरे पंजाब में लागू किया जाएगा।
CM @BhagwantMann ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵਪਾਰ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ 1958 ‘ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਐਕਟ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿਵਾਏਗੀ,… pic.twitter.com/NK2eN1J3ql
बताया गया कि, अधिनियम में किए गए संशोधन से न केवल व्यापारियों को जुर्माने और निरीक्षकों द्वारा शोषण से मुक्ति मिलेगी, बल्कि यह संसोधन व्यापार और आय बढ़ाने में भी कारगर साबित होगा। वहीं सीएम मान ने कहा कि, छोटे व्यापारियों और दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए लिया गया यह फैसला महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक है। अब 20 से कम कर्मचारियों वाले व्यापारों पर कानून "पंजाब दुकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1958" लागू नहीं होगा।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ "ਪੰਜਾਬ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ 1958" ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਓਵਰਟਾਈਮ ਸੀਮਾ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ… pic.twitter.com/FfLNLQxIKY
सीएम मान ने कहा कि, ऐसे व्यापारियों के पास काम करने वाले कर्मचारियों की ओवरटाइम सीमा में भी वृद्धि की गई है, जिससे उनकी आमदनी में और बढ़ोतरी होगी। सीएम मान ने कहा कि, अब इंस्पेक्टर राज से मुक्ति के साथ छोटे व्यापारी और कारोबारी खुलकर काम कर सकेंगे। 20 या उससे कम कर्मियों के लिए एनओसी और पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। 20 से अधिक कर्मी होने पर रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, इसकी जानकारी 6 माह बाद ही देनी होगी। इसके साथ ही 20 से अधिक कर्मियों वाली फर्म स्थापित करने के लिए 24 घंटे के भीतर मंजूरी दी जाएगी।
3 महीने में ओवरटाइम 50 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे
सीएम मान ने बताया कि, कर्मचारी अपनी इच्छानुसार एक दिन में 9 घंटे से अधिक काम कर सकते हैं। 3 महीने में कर्मचारियों का ओवरटाइम 50 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे किया गया है। इससे कर्मचारियों की आय में वृद्धि को मंजूरी मिल गई है। किसी भी फ़र्म को गलती सुधारने के लिए मिलेगा 3 महीने का समय मिलेगा। उल्लंघन करने वाली फर्म को न्यायालय के बजाय ALC द्वारा निर्धारित ऑनलाइन चालान का भुगतान करना होगा। इससे जटिल अदालती कार्यवाही से भी मुक्ति मिलेगी।
ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ????
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ @BhagwantMann ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ????????
ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ 1958 'ਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ:????????
???? ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ… pic.twitter.com/tHRTIIUGsl