No Government Jobs To Persons Accused Of Rape,Says Bhupesh Baghel

महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों को अब नहीं बक्शा जायेगा, सरकार ने कार्यवाही करते हुए लिए ये बड़ा फैसला 

No Government Jobs To Persons Accused Of Rape

No Government Jobs To Persons Accused Of Rape, Says Bhupesh Baghel

Chhattisgarh Government: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में लड़कियों और महिलाओं से छेड़छाड़ और बलात्कार के आरोपियों को सरकारी नौकरी नहीं देने का फैसला किया है। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को यह आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। लड़कियों और महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि के आरोपियों को अब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इस संबंध में राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को आदेश जारी कर दिया है।

कर्नाटक में मुफ्त यात्रा योजना के खिलाफ निजी ट्रांसपोर्टरों के बंद के आह्वान को व्‍यापक समर्थन

अधिकारियों ने बताया कि सामान्य प्रशासन ने इस संबंध में सभी विभागों, राजस्व मंडल के अध्यक्षों, विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों, कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिये हैं। निर्देश में कहा गया है कि ऐसे उम्मीदवार जिनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 354, 376, 376 ए, 376 के, 376 जी, 376 जी, 509, 493, 496, 498 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है। 2012, मामले में अंतिम निर्णय होने तक उन्हें सरकारी सेवाओं और पदों पर नियुक्ति से रोक दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

निर्देश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के उप-नियम (4) में प्रावधान है कि कोई भी उम्मीदवार जो महिलाओं के खिलाफ किसी भी अपराध में दोषी ठहराया गया है, उसे किसी भी सेवा या पद के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। नियुक्ति के लिए पात्र।