टेलीग्राम को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका: नीट परीक्षा के चलते केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए बैन को हटाने से इनकार

टेलीग्राम को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका: नीट परीक्षा के चलते केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए बैन को हटाने से इनकार

Major setback for Telegram from the Delhi High Court

Major setback for Telegram from the Delhi High Court

नई दिल्ली। Major setback for Telegram from the Delhi High Court, दिल्ली हाई कोर्ट ने NEET की दोबारा परीक्षा के कारण केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी बैन को चुनौती देने वाली टेलीग्राम की याचिका खारिज कर दी है, जिससे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को कोई राहत नहीं मिली है।

जस्टिस तेजस करिया ने IT एक्ट की धारा 69A के तहत जारी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए, 22 जून तक टेलीग्राम को ब्लॉक करने के सरकार के फैसले को बरकरार रखा है।