झारखंड के प्राथमिक शिक्षकों को बड़ा झटका, नहीं मिलेगा ACP और MACP का लाभ; शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश

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Major setback for primary teachers in Jharkhand

रांची। Major setback for primary teachers in Jharkhand, राज्य के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों को एएसपी या एमएसीपी का लाभ नहीं मिलेगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट की समीक्षा के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने यह निर्णय लिया है। विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया।

इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट ने किरण कुमारी हेम्ब्रम एवं अन्य बनाम झारखंड सरकार मामले में अपने आदेश में राज्य सरकार को प्राथमिक शिक्षकों की मांग पर राज्य सरकार को निर्णय लेने को कहा था।

कोर्ट के आदेश के आलोक में विभाग ने पांच सदस्यीय कमेटी गठित की थी, जिसमें विधि विभाग के प्रतिनिधि को भी सम्मिलित किया गया था। इसी वर्ष 24 जून को कमेटी की बैठक में प्राथमिक शिक्षा प्रोन्नति नियमावली, 1993 के प्रविधानों तथा वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट विभाग को सौंपी।

कमेटी ने अपनी अनुशंसा में कहा कि राज्य के प्राथमिक शिक्षकों को झारखंड राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 1993 तथा एक जुलाई 2025 की विभागीय अधिसूचना के समीक्षा के बाद पाया गया कि प्राथमिक शिक्षकों को प्रोन्नति एवं कालावधि के फलस्वरूप उच्चतर वेतनमान का प्रविधान होने के कारण एसीपी/एमएसीपी का लाभ वित्त विभाग के एक सितंबर 2009 को जारी संकल्प संख्या 2981 के आलोक में देय नहीं है।

उक्त संकल्प के कंडिका-16 में प्रविधान है कि एमएसीपी योजना का लाभ राजकीयकृत विद्यालय/अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षकों/यूजीसी/ एआइसीटीई/एनसीईआरटी आदि वेतनमान प्राप्त करने वाले शिक्षकों/पदाधिकारियों को देय नहीं है।

बताते चलें कि प्राथमिक शिक्षक अन्य विभागों की कर्मियों की तरह एएसपी तथा एमएसीपी का लाभ देने की मांग कर रहे हैं। विभाग के इस आदेश से उन्हें झटका लगा है।