IB अफसर अंकित शर्मा हत्याकांड में AAP के पूर्व पार्षद दोषी करार

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Former AAP councillor convicted in IB officer

साल 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के बहुचर्चित मामले में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।

अनिल कुमार गुप्ता दिल्ली: जुलाई 13, नई दिल्ली: Former AAP councillor convicted in IB officer, साल 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के बहुचर्चित मामले में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने पूर्व आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांच आरोपियों को हत्या सहित कई गंभीर धाराओं में दोषी करार दिया है। हालांकि अदालत ने सभी दोषियों को आपराधिक साज़िश के आरोप से बरी कर दिया है। वहीं, इस मामले में छह अन्य आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है। सज़ा पर सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं की गई है।


अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत ने ताहिर हुसैन के अलावा नाजिम, जावेद, कासिम और अनस को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 (हत्या), 365 (अपहरण), 188, 153A (समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाना), 147, 148 और 149 के तहत दोषी ठहराया। यह मामला दयालपुर थाने में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है, जिसे आईबी अधिकारी अंकित शर्मा के पिता रविंदर कुमार की शिकायत पर दर्ज किया गया था। शिकायत के मुताबिक, 25 फरवरी 2020 को अंकित शर्मा घर से बाहर निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। बाद में उनका शव खजूरी खास नाले से बरामद हुआ था।


परिवार ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन और अन्य लोगों ने उनकी हत्या कर शव को नाले में फेंक दिया। गौरतलब है कि फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के विरोध के दौरान उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़की सांप्रदायिक हिंसा में 53 लोगों की मौत हुई थी और कई अन्य घायल हुए थे। इस मामले में 24 मार्च 2023 को ताहिर हुसैन समेत 11 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे। अब अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए सज़ा पर अंतिम सुनवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का रास्ता साफ कर दिया है।