बेसिक शिक्षा विभाग में सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन प्रक्रिया हुई आसान, अब शासन को नहीं भेजनी होगी नो ड्यूज फाइल
Pension process simplified for retired officials of the Basic
लखनऊ। Pension process simplified for retired officials of the Basic, प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग के समूह क और ख के सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ समय पर देने के लिए प्रक्रिया को सरल बना दिया है।
अब नो ड्यूज सर्टिफिकेट (अदेयता प्रमाण-पत्र) जारी कराने के लिए फाइल शासन को नहीं भेजी जाएगी। यह पूरी प्रक्रिया विभागाध्यक्ष या कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर ही पूरी की जाएगी, जिससे पेंशन स्वीकृति में होने वाली अनावश्यक देरी खत्म हो सके।
शासन के संज्ञान में आया है कि कई मामलों में केवल नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी कराने के लिए प्रकरण शासन को भेज दिया जाता है। इससे सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन और अन्य देयकों के भुगतान में अनावश्यक विलंब होता है।
अब अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने इस संबंध में शिक्षा निदेशक बेसिक को निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी करने की पूरी जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष या कार्यालयाध्यक्ष की होगी।
इसे पेंशन स्वीकृति में बाधा नहीं बनाया जाएगा, बल्कि विभाग की आंतरिक प्रक्रिया के रूप में पूरा किया जाएगा। हालांकि, यदि किसी अधिकारी के खिलाफ ऐसी विभागीय जांच लंबित है, जिसमें सरकार को गंभीर वित्तीय नुकसान पहुंचाने का मामला शामिल हो, तो उसके सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में 28 जुलाई 1989 के शासनादेश के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।