राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार; सेना से जुड़े मानहानि मामले में दी ये नसीहत, केस रद्द करने की याचिका पर की गई सुनवाई

Supreme Court raps Rahul Gandhi For remarks about Indian Army
Rahul Gandhi Defamation Case: कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी है। दरअसल, राहुल गांधी की तरफ से भारतीय सेना पर विवादित टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले को रद्द करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। जहां इसी मामले पर सुनवाई करते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत ने राहुल को फटकार लगाई और उन्हें नसीहत भी जारी की। हालांकि, इसी के साथ राहुल गांधी को राहत देते हुए उनके खिलाफ इस मानहानि मामले पर रोक भी लगा दी।
बता दें कि, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और एजी मसीह की बेंच ने राहुल गांधी के खिलाफ इस आपराधिक मानहानि मामले को लेकर सुनवाई की। जहां सुनवाई करते हुए राहुल गांधी पर बेंच ने कड़ी टिप्पणी की और कहा कि, 'अगर आप (राहुल गांधी) सच्चे भारतीय हैं, तो आप ऐसा नहीं कह सकते'। बेंच ने राहुल गांधी के उस दावे को लेकर उन्हें नसीहत जारी की कि जिसमें उन्होंने 2022 को गलवान में भारत और चीन की सेना के बीच हुई झड़प के बाद यह कहा था कि, चीन ने भारतीय ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है।
बेंच ने राहुल गांधी से पूछा कि, "आपको कैसे पता कि 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय ज़मीन पर चीन ने कब्ज़ा कर लिया है?" बेंच ने राहुल को आगे के लिए आगाह करते हुए कहा कि, वे संसद में ऐसे मुद्दे उठाने के बजाय सोशल मीडिया और मीडिया पर बयान क्यों दे रहे हैं? इससे उन्हें बचना चाहिए और एक जिम्मेदार पद पर होते हुए उन्हें इसका एहसास होना चाहिए। फिलहाल, इस कड़ी टिप्पणी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत भी देने का काम किया है और उनके खिलाफ मानहानि के मामले में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।
लखनऊ एमपी-एमएलए कोर्ट ने दी थी जमानत
बता दें कि, राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय सेना पर विवादित टिप्पणी से जुड़ा यह मानहानि मामला लखनऊ एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा था। इससे पहले राहुल ने अपने खिलाफ इस मामले पर रोक लगाने के लिए मई में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रुख किया था लेकिन हाईकोर्ट ने राहुल की याचिका खारिज कर दी थी। वहीं पिछले महीने जुलाई में ही राहुल गांधी इस मामले में कोर्ट के समन पर व्यक्तिगत रूप से पेशी पर पहुंचे थे। इस दौरान लखनऊ कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी और मामले में आगे की सुनवाई बरकरार रखी थी।
भारतीय सेना पर विवादित टिप्पणी का मामला
वर्ष 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने भारत की सेना पर अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणी की। राहुल ने सेना का मनोबल गिराने और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने की कोशिश की। मामला दायर करने वाले याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा था कि, यह आपराधिक दायरे में आता है, राहुल ने सेना की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है। याचिकाकर्ता ने कहा था कि एक राष्ट्रीय स्तर के नेता से जो जिम्मेदार पद पर हो, उससे यह उम्मीद नहीं की जा सकती। तब जब सेना जैसे सम्मानित संस्थान पर किसी भी नेता की टिप्पणी को लेकर भारतीय समाज काफी संवेदनशील है।