ITR Refund: Income Tax रिफंड आया या नहीं, जानिए कैसे चेक करें स्टेटस

ITR Refund: Income Tax रिफंड आया या नहीं, जानिए कैसे चेक करें स्टेटस

ITR Refund: Income Tax रिफंड आया या नहीं

ITR Refund: Income Tax रिफंड आया या नहीं, जानिए कैसे चेक करें स्टेटस

नई दिल्ली: ITR Refund: मूल्यांकन वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न (आइटीआर) दाखिल करने की अंतिम तारीख बीत चुकी है। जिन करदाताओं ने इस तारीख तक आइटीआर दाखिल किया है उनको रिफंड का इंतजार है। आयकर विभाग आइटीआर फाइल होने के 10 दिन बाद रिफंड की स्थिति जांचने की सुविधा देता है। ऐसे में जो करदाता रिफंड पाने के पात्र हैं और उन्हें आइटीआर फाइल किए 10 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है, वे आनलाइन अपने आइटीआर रिफंड की स्थिति जांच सकते हैं। हम आपको आइटीआर रिफंड की स्थिति जानने की आनलाइन प्रक्रिया बता रहे हैं....

ITR Refund: ऐसे जानें रिफंड की स्थिति

  • सबसे पहले आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल https:// eportal.incometa&.gov. in/iec/foservices/#/login, पर जाएं।
  • अपने यूजर आइडी और पासवर्ड का प्रयोग करके लाग इन करें ।
  • इसके बाद 'माई अकाउंट' पर जाएं और
  • 'रिफंड / डिमांड स्टेटस' पर क्लिक करें।
  • यहां मेनू बार पर नीचे की ओर देखें और 'इनकम टैक्स रिफंड का चयन करें।
  • इसके बाद 'सबमिट' विकल्प पर क्लिक करें।
  • इसके बाद अपने एकनालेज नंबर पर क्लिक करें।
  • अब एक नया वेबपेज खुलेगा। इस पेज पर आपके आइटीआर संबंधी सारी जानकारी उपलब्ध होगी।
  • इस पेज पर रिफंड जारी होने की तारीख का भी उल्लेख होगा।

ITR Refund: पैन नंबर से भी जान सकते हैं रिफंड की स्थिति

आइटीआर दाखिल करने वाले करदाता पैन नंबर का प्रयोग करके भी अपने रिफंड की स्थिति जान सकते हैं। इसके लिए एनएसडीएल की वेबसाइट पर लाग इन करना होगा।

  • सबसे पहले एनएसडीएल की वेबसाइट https://tin.tin.nsdl. com/oltas/servlet/ Refund Status Track पर जाएं।
  • यहां पर अपना पैन नंबर सबमिट करें।
  • इसके बाद एसेसमेंट इयर 2022-23 का चयन करें और सबमिट विकल्प पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आइटीआर रिफंड की स्थिति आपके सामने खुल जाएगी।

ITR Refund: रिफंड पर भी मिलता है ब्याज

जो करदाता तय समय में अपना आइटीआर दाखिल करते हैं, उन्हें रिफंड पर ब्याज भी मिलता है। आयकर विभाग ऐसे करदाताओं को रिफंड पर 0.50 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज देता है। तय तिथि के बाद आइटीआर फाइल करने वाले करदाता रिफंड पर ब्याज पाने के पात्र नहीं हैं। यानी जिन करदाताओं ने 31 जुलाई 2022 तक अपना आइटीआर फाइल कर दिया है, उनको एक अप्रैल 2022 से रिफंड की तारीख तक का ब्याज मिलेगा। रिफंड पर मिलने वाले ब्याज को करदाता की आय माना जाता है। ऐसे में अगले वित्त वर्ष के आइटीआर में आपको इसकी जानकारी देनी होगी।

ITR Refund: 5.82 करोड़ आइटीआर फाइल हुए

आयकर विभाग के अनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 31 जुलाई 2022 तक कुल 5.82 करोड़ आइटीआर फाइल हुए थे। हालांकि जो करदाता किसी कारण से तय तिथि तक आइटीआर फाइल नही कर पाए हैं, वो 31 दिसंबर 2022 तक लेट फीस के साथ अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। पांच लाख से कम आय पर लेट फीस एक हजार रुपये है, जबकि पांच लाख से ज्यादा आय पर लेट फीस पांच हजार रुपये है।