कमल हासन की फिल्म 'ठग लाइफ' की स्क्रीनिंग मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को भेजा नोटिस

Kamal Haasan Controversy Case
हैदराबाद: Kamal Haasan Controversy Case: दिग्गज फिल्म मेकर मणिरत्नम और सुपरस्टार कमल हासन की नई फिल्म 'ठग लाइफ' अपनी रिलीज से पहले ही सुर्खियों में बनी हुई है. कमल हासन के 'कन्नड़ भाषा तमिल से पैदा हुई है' बयान ने पूरे कर्नाटक में तहलका मचा दिया था. इस मामले के बाद कमल हासन की फिल्म को राज्य में रिलीज न करने की मांग की गई. इसके लिए कर्नाटक के समूहों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. इस मामले की सुनवाई कर्नाटक हाईकोर्ट के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 'ठग लाइफ' की स्क्रीनिंग पर कर्नाटक के अतिरिक्त न्यायिक प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है. न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और मनमोहन की पीठ ने मामले में कर्नाटक के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव (गृह) और पुलिस महानिदेशक से जवाब मांगा और याचिका पर आगे की सुनवाई के लिए 17 जून की तारीख निर्धारित की है.
फिल्म के ऑडियो लॉन्च के दौरान कमल हासन ने दावा किया कि 'कन्नड़ तमिल से निकला है, जिस पर कर्नाटक में काफी बवाल हुआ. बेंगलुरू के एम महेश रेड्डी द्वारा दायर रिट याचिका में दावा किया गया है कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के प्रमाणन के बावजूद कर्नाटक सरकार ने मौखिक निर्देशों और पुलिस हस्तक्षेप के जरिए से ठग लाइफ की सिनेमाघरों में रिलीज को रोका है.
याचिका के अनुसार, प्रतिबंध जानबूझकर आतंक के अभियान से उपजा है, जिसमें सिनेमा हॉल में आग लगाने की साफ धमकियां दी जा रही है. साथ ही, भाषाई अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा भड़काना और पिछले तमिल विरोधी दंगों को दोहराने का डरावना आह्वान शामिल है.
याचिका में कहा गया है, 'धमकी का यह शासन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(ए)) और किसी भी पेशे को अपनाने के मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 19(1)(जी)) का प्रत्यक्ष, घोर उल्लंघन है. गंभीर रूप से, यह राज्य के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने और सार्वजनिक व्यवस्था पर एक सुनियोजित हमला है.
हाईकोर्ट की 'ठग लाइफ' की स्क्रीनिंग के लिए सुरक्षा की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई
इसके अलावा कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी फिल्म 'ठग लाइफ' की स्क्रीनिंग के लिए सुरक्षा की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई की. न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने फिल्म के को-प्रोड्यसर राज कमल फिल्म्स इंटरनेशनल द्वारा कर्नाटक में कमल हासन की 'ठग लाइफ' की स्क्रीनिंग के लिए सुरक्षा की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई की. अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 जून को होगी.
न्यायमूर्ति एम.के. ने कमल हासन के विवादास्पद बयान 'कन्नड़ का जन्म तमिल से हुआ है'के मद्देनजर कर्नाटक में फिल्म 'ठग लाइफ' की स्क्रीनिंग के लिए सुरक्षा की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की. साथ ही, कन्नड़ साहित्य परिषद को अंतरिम याचिका पर आपत्तियां दर्ज करने का निर्देश देते हुए सुनवाई स्थगित कर दिया है. पीठ ने एक बार फिर उन्हें विवेक का प्रयोग करने की सलाह दी.
गुरुवार को जैसे ही अदालती कार्यवाही शुरू हुई, कन्नड़ साहित्य परिषद के वकीलों ने अपनी दलीलें पेश कीं. इस दौरान पीठ ने पूछा कि क्या उन्होंने अभी तक माफी नहीं मांगी है. इस पर वकीलों ने कहा कि नहीं.
वकील ने दलील जारी रखते हुए कहा कि याचिकाकर्ता एक पार्टनरशिप फर्म है. संविधान में साफ तौर पर कहा गया है कि कंपनियां नागरिक नहीं हैं. हालांकि, याचिकाकर्ता ने इस आधार पर याचिका दायर की थी कि वह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत देश के किसी भी हिस्से में कारोबार कर सकता है. याचिका सुनवाई के लायक नहीं है. साथ ही, पहले भ्रम पैदा करना और फिर हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करना कानून का दुरुपयोग और कोर्ट का कीमती समय बर्बाद करने की प्रक्रिया है. इसलिए, याचिका को सीधे खारिज किया जा सकता है.