नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दुद्धी विधायक को लेकर आने वाला फैसला टला, पीड़ित ने कहा- न्याय में हो रही देरी

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दुद्धी विधायक को लेकर आने वाला फैसला टला, पीड़ित ने कहा- न्याय में हो रही देरी

Duddhi MLA Ramdular

Duddhi MLA Ramdular

सोनभद्र। Duddhi MLA Ramdular: नाबालिक लड़की से दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट के आरोपों से घिरे दुद्धी विधायक रामदुलार गोड़ को फिलहाल राहत मिली है। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद एडीजे प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत ने मामले में सुनवाई के लिए 20 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। हाईकोर्ट के प्रशासनिक जज ने विधायक के आरोपों को लेकर जिला जज से चार सप्ताह में आख्या मांगी है।

विधायक ने एडीजे प्रथम कोर्ट से न्याय न मिलने की आशंका जाहिर करते हुए केस ट्रांसफर की अपील किया था। अब 20 नवंबर को होने वाली सुनवाई के बाद ही कोई फैसला सामने आने की उम्मीद है।

दूसरे कोर्ट में फाइल स्थानांतरित करने की अपील की थी।

किशोरी से दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के आरोपों से घिरे दुद्धी विधायक के मामले में एडीएम प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत में सुनवाई लगभग पूरी हो चुकी है। पहले चर्चा थी कि 12 अक्टूबर को इस मामले में न्यायालय फैसला सुनाएगा लेकिन एन वक्त पर विधायक ने जिला जज के समक्ष प्रार्थना पत्र देकर न्याय न मिलने की आशंका जताते हुए दूसरे कोर्ट में फाइल स्थानांतरित करने की अपील की थी।

जिला जज ने हालांकि जिला जज ने उनकी इस अपील को इस तर्क के साथ खारिज कर दिया था कि जिले में एमपी एमएलए से जुड़े मामले की सुनवाई का अधिकार सिर्फ एक कोर्ट को है, इसलिए वहां से मुकदमा स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। मंगलवार को सुनवाई की तिथि पर विधायक समर्थकों संग अपने अधिवक्ता के चेंबर में दोपहर बाद पहुंच गए थे। वे एक बार न्यायालय की ओर गए लेकिन बीच रास्ते से लौट गए। फिर शाम करीब चार बजे दोनों कोर्ट में पहुंचे और वहां से हस्ताक्षर बनाकर लौट गए।

20 नवंबर को होगी सुनवाई

अभियोजन पक्ष के अनुसार इस मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को सुनिश्चित की गई है। विधायक पर यह है आरोप म्योरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी के भाई ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि था रामदुलार गोंड ने उनकी बहन के साथ दुष्कर्म किया था।

विभिन्न तरह के आरोप लगाकर उसने कार्रवाई की मांग की थी। उसकी तहरीर पर पुलिस ने रामदुलार के खिलाफ दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर न्यायालय में प्रभावी पैरवी शुरू की थी। इस मामले में किशोरी का बयान भी पूर्व में हो चुका है।

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