जन्म प्रमाण पत्र संबंधी मुकदमे की सुनवाई के दौरान आजम खां पर अब 10 हजार रुपये का हर्जाना

जन्म प्रमाण पत्र संबंधी मुकदमे की सुनवाई के दौरान आजम खां पर अब 10 हजार रुपये का हर्जाना

Azam Khan Case

Azam Khan Case

Azam Khan Case: सपा विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले(birth certificate case) में गुरुवार को फिर से गवाहों से जिरह नहीं हो सकी। लिहाजा कोर्ट(Court) ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तजीन फातिमा पर दस हजार रुपये का हर्जाना(thousand rupees compensation) लगाया है। इस मामले की शुक्रवार को फिर सुनवाई होगी। कोर्ट ने सभी आरोपियों को तलब किया है।

सपा विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ अलग-अलग जन्मतिथि से दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का मुकदमा एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। यह मुकदमा भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया था। इस मामले में अब्दुल्ला के अलावा उनके पिता आजम खां और मां पूर्व सांसद डा. तजीन फातिमा भी आरोपी हैं। एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में गुरुवार को इस मामले के विवेचक नरेंद्र त्यागी और इंसपेक्टर सिविल लाइंस किशन अवतार की गवाही हुई, लेकिन उनसे जिरह नहीं हो पाई। 

भाजपा नेता के अधिवक्ता संदीप सक्सेना के मुताबिक गुरुवार को इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में विवेचक नरेंद्र त्यागी और इंस्पेक्टर सिविल लाइंस किशन अवतार सिंह को पेश किया गया था। इनसे जिरह होनी थी, लेकिन बचाव पक्ष के अधिवक्ता की ओर से फिर से समय मांगा गया। इस पर अभियोजन पक्ष और उनके द्वारा आपत्ति दाखिल की गई। इस पर बहस हुई।

उनके मुताबिक कोर्ट ने बचाव पक्ष द्वारा इस केस में हीलाहवाली करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए बचाव पक्ष पर दस हजार रुपये का हर्जाना लगा दिया। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए शुक्रवार को तिथि तय करते हुए सभी आरोपी सपा नेता आजम खां, उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम और उनकी पत्नी तजीन फातिमा को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के आदेश दिए हैं।

आजम के भड़काऊ भाषण मामले में तत्कालीन एसओ की गवाही

सपा के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खां के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई। इस दौरान तत्कालीन एसओ को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उनकी गवाही हुई। जिरह के लिए 23 दिसंबर को फिर सुनवाई होगी। लोकसभा चुनाव के दौरान सपा नेता ने चुनाव प्रचार किया था। उस वक्त कमोवेश हर सभा में ही उन्होंने तत्कालीन जिलाधिकारी से लेकर प्रशासन पर अमर्यादित बयानबाजी की थी। इसमें उनके खिलाफ कई केस दर्ज हुए थे। इन्हीं मुकदमों में से एक केस शहजादनगर थाने में दर्ज हुआ था। इसमें आरोप है कि आजम खां ने भड़काऊ भाषण देकर वैमन्स्यता फैलाने का काम किया।

पुलिस ने बाद विवेचना इस मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। इसकी आजकल सुनवायी चल रही है। इस मामले में गुरुवार को भी सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शहजादनगर थाने के तत्कालीन एसओ परवेज चौहान कोर्ट में पेश हुए, जहां उन्होंने गवाही दी। उनकी गवाही पूरी हो गई, लेकिन जिरह होने बाकी है। अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी के मुताबिक जिरह अभी शेष रह गई है। इस मामले की सुनवाई 23 दिसंबर को भी होगी।

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