All BPL families will get their own house

सभी बीपीएल परिवारों को मिलेगा डॉ. भीमराव अंबेडकर आवास योजना का लाभ, देखें क्या है योजना

All BPL families will get their own house

All BPL families will get their own house

All BPL families will get their own house- अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी ने कहा कि हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (Haryana Scheduled Castes and Backward Classes Welfare Department) की ओर से मकान मरम्मत के लिए क्रियान्वित की जा रही डा. भीमराव अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना (Dr. Bhimrao Ambedkar Housing Renovation Scheme) का लाभ अब सभी बीपीएल परिवारों को मिलेगा। अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों (BPL Family) को ही दिया जा रहा था।

एडीसी अखिल पिलानी ने कहा कि हरियाणा सरकार (Haryana Government) द्वारा योजना के तहत घर की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता 80 हजार रुपए दी जाती हंै। हरियाणा आवास नवीनीकरण योजना से अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग (SC & ST) से संबंधित है तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बनाया गया है। योजना को लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए तथा आवेदनकर्ता का नाम बीपीएल (BPL) सूची में होना चाहिए। आवेदनकर्ता को अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और बीपीएल परिवार होने का अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है। आवेदनकर्ता का अपना कम से कम 10 साल पुराना घर होना चाहिए। प्रार्थी परिवार पहचान पत्र आईडी, बीपीएल राशन कार्ड नंबर  (BPL Ration Card), राशन पत्रिका, एससी/बीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्चे का प्रमाण जैसे कागजात जरूरी है।

उन्होंने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए हरियाणाएससीबीसीडॉटजीओवीडॉटइन पर जाकर फॉर्म डाउनलोड करके उसे भरना है। फॉर्म के साथ में ऊपर बताए गए सभी डॉक्यूमेंट लगाने अनिवार्य हैं। उसके बाद ये फॉर्म आपके नजदीकी सीएससी सेंटर से ऑनलाइन करवाना है। ऑनलाइन करवाने के बाद आपको ये फॉर्म आपके जिले के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जमा करवाना है, कोई भी गलत जानकारी न भरे। डॉक्यूमेंट की कॉपी साफ लगाएं, जिससे आपका काम जल्दी होने में आसानी होगी।

 

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