कर्नाटक में हिजाब पहनने पर अड़ी छात्राओं पर कार्रवाई, कहीं FIR, तो कहीं सस्पेंशन

कर्नाटक में हिजाब पहनने पर अड़ी छात्राओं पर कार्रवाई, कहीं FIR, तो कहीं सस्पेंशन

कर्नाटक में हिजाब पहनने पर अड़ी छात्राओं पर कार्रवाई

कर्नाटक में हिजाब पहनने पर अड़ी छात्राओं पर कार्रवाई, कहीं FIR, तो कहीं सस्पेंशन

बेंगलुरु। कर्नाटक में हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं जिसके चलते वहां कई जगह निषेधाज्ञा भी लागू की जा चुकी है। इसी बीच पुलिस ने शुक्रवार को तुमकुर जिले में कुछ छात्राओं के खिलाफ एफआइआर दर्ज की है। पुलिस का आरोप है कि 10 लड़कियां गर्ल्स एम्प्रेस गवर्नमेंट पीयू कालेज के बाहर हिजाब नियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थीं। पुलिस ने इनपर सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जारी निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप में आईपीसी की धारा 149, 143, 145, 188 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।

हाई कोर्ट ने हिजाब पर बैन का दिया है अंतरिम आदेश

बता दें कि हिजाब विवाद के बाद कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि जिस शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड लागू हैं, वहां हिजाब, भगवा शाल या किसी अन्य धर्म से जुड़े वस्तुएं पहनकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। साथ ही राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक पोशाक को प्रतिबंधित करने वाला एक सर्कुलर भी जारी किया है।

गृह मंत्री ने पहले ही दी थी चेतावनी

गौरतलब है कि कर्नाटक के गृह मंत्री अरंगा जनैंनद्र ने भी कोर्ट के आदेश के बाद चेतावनी दी थी कि न्यायलय के अंतरिम आदेश को नहीं मानने वालों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी।

कल कांग्रेस नेता पर हुई थी एफआइआर

गौरतलब है कि कर्नाटक पुलिस ने कांग्रेस नेता मुकर्रम खान के खिलाफ कलबुर्गी में हिजाब पर एक विवादित बयान देने पर केस दर्ज किया है। बता दें कि दो दिन पहले ही कांग्रेस नेता का वीडियो सामने आया था जिसमें वह कह रहे थे कि 'जो भी हमारे बच्चों को हिजाब पहनने से रोक रहे हैं, उनके टुकड़े-टुकड़े किए जाएंगे।' इस बयान को लेकर ही पुलिस ने उनपर केस दर्ज किया है।