हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा, फैसले को हाई कोर्ट में देंगे चुनौती

Abbas Ansari Hate Speech Case

Abbas Ansari Hate Speech Case

Abbas Ansari Hate Speech Case: माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सदर सीट से विधायक अब्बास अंसारी के हेट स्पीच मामले में आज मऊ के जिला एवं सत्र न्यायालय में फैसला सुनाया जाना है. विधायक अब्बास अंसारी को कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि अब अब्बास अंसारी की विधायकी जाएगी. जज डॉ के पी सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एमपी एमएलए कोट ने सजा सुनाई है.

साल 2022 में चुनाव के दौरान हेट स्पीच के मामले में अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के खिलाफ कोतवाली में मामला दर्ज किया गया था. कड़ी सुरक्षा के बीच एमपी एमएलए कोर्ट में अब्बास और उमर हाजिर हुए. मामले को देखते हुए कोर्ट परिसर के चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद बढ़ा दी गई है. बता दें, सीजेएम डॉ. केपी सिंह ने मामले में पक्षकारों की बहस सुनने के बाद फैसले के लिए 31 मई की तारीख तय की थी. इसी के तहत आज फैसला सुनाया गया है. इसी के तहत ये फैसला सुनाया जाएगा.

क्या है पूरा मामला?

विधायक अब्बास का ये मामला साल 2022 के विधानसभा चुनाव का है. चुनाव के दौरान मऊ के पहाड़पुरा इलाके में एक जनसभा आयोजित की गई थी. इसी दौरान उन्होंने कथित तौर पर विवादित बयाान दिया था. आरोप है कि उन्होंने अधिकारियों को सत्ता में आने के बाद हिसाब-किताब करने की धमकी दी, जिसे हेट स्पीच माना गया. इस भाषण को लेकर मऊ कोतवाली में सब इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद ने एफआईआर दर्ज कराई थी. लगभग 3 साल चली सुनवाई के बाद आज इस मामले में फैसला आया है.

अब्बास 2 महीने पहले ही आए थे जमानत पर

मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास 2 महीने पहले ही जमानत पर जेल से छूटकर बाहर आए थे. सुप्रीम कोर्ट से गैंगस्टर एक्ट में अंतरिम जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई हुई थी. अब्बास अंसारी पर आपराधिक गतिविधियों और अवैध वित्तीय लेन-देन में संलिप्त रहने के आरोप थे. ED ने उनके खिलाफ जांच कर मनी लॉन्ड्रिंग और गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया था. इसी मामले में नवंबर 2022 से जेल में बंद थे. अब एक और मामले में फैसला आने के बाद उन्हें जेल जाना पड़ेगा.