Chandigarh- चंडीगढ़ में सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव अब 4 मार्च को; डिप्टी मेयर के लिए भी होगी वोटिंग, HC के आदेश पर प्रशासन की नई अधिसूचना

चंडीगढ़ में सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव अब 4 मार्च को; डिप्टी मेयर के लिए भी होगी वोटिंग, HC के आदेश पर प्रशासन की नई अधिसूचना

Senior Deputy Mayor-Deputy Mayor Election in Chandigarh News

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Chandigarh Senior Deputy Mayor: चंडीगढ़ में मंगलवार सुबह 10 बजे होने वाला सीनियर डिप्टी मेयर-डिप्टी मेयर का चुनाव टाल दिया गया। वहीं इस बीच कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रशासन को आदेश दिया कि चुनाव में सभी आपत्तियों पर गौर करते हुए नए सिरे से चुनावी अधिसूचना जारी की जाए। फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश पर चंडीगढ़ प्रशासन ने सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर नई अधिसूचना जारी कर दी है।

अधिसूचना के मुताबिक, अब 4 मार्च को सुबह 10 बजे से सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। चंडीगढ़ के नए मेयर कुलदीप कुमार पीठासीन अधिकारी होंगे। वहीं चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया भी दोबारा से कराई जाएगी। उम्मीदवार 28 और 29 फरवरी को दोपहर 11 बजे से शाम 5 बजे तक नगर निगम में अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं।

कांग्रेस ने की थी नए सिरे से चुनाव अधिसूचना जारी करने की मांग

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कुलदीप कुमार के मेयर बनने के बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने 27 फरवरी को सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव में सीधे वोटिंग के लिए अधिसूचना जारी कर दी थी। वहीं कांग्रेस ने इस पर एतराज जताया। कांग्रेस ने सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई। याचिका में कहा गया था कि चंडीगढ़ प्रशासन ने 27 फरवरी को सीधे वोटिंग की अधिसूचना जारी कर दी। जबकि, प्रशासन को नॉमिनेशन समेत अन्य प्रक्रिया फिर से करानी चाहिए थी।

कुलदीप कुमार ने अब तक ग्रहण नहीं किया मेयर पद?

सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर नई अधिसूचना तो आ गई है लेकिन चंडीगढ़ के नए मेयर कुलदीप कुमार ने अब तक मेयर पद ग्रहण नहीं किया है। बीते सोमवार को कुलदीप कुमार का मेयर पद ग्रहण कार्यक्रम अचानक स्थगित कर दिया गया था। बताया गया कि, कुलदीप कुमार निजी कारणों से मेयर पद ग्रहण करने में असमर्थ हैं। वहीं हाईकोर्ट ने आज की सुनवाई के दौरान नए मेयर बने कुलदीप कुमार का जिक्र किया। हाईकोर्ट ने कहा कि, कुलदीप कुमार मेयर पद ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हैं? इस पर हाईकोर्ट को जानकारी दी गई कि कुलदीप कुमार निजी कारणों से मेयर पद ग्रहण करने में असमर्थ रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को कुलदीप कुमार को मेयर डिक्लेयर किया

सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को आम आदमी पार्टी के पार्षद कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का नया मेयर डिक्लेयर कर दिया था। 30 जनवरी को हुए मेयर चुनाव के दौरान पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह द्वारा इनवैलिड किए गए 8 वोट सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड माने थे। जिसके बाद कुलदीप कुमार के पक्ष में वोटों की संख्या 12 से 20 हो गई थी। जबकि बीजेपी पक्ष में वोटों की संख्या 16 की 16 रही। हालांकि, बीजेपी पक्ष से मेयर बने मनोज सोनकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही इस्तीफा दे दिया था।

चुनाव में बहुमत BJP के पास

चंडीगढ़ में मेयर पद तो आम आदमी पार्टी को मिल गया और हेरफेर का सारा मामला क्लियर हो गया। लेकिन सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के सामने पेंच फंस गया है। अब यहां पर बहुमत बीजेपी के पास है। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद टूटकर बीजेपी में आने के बाद बीजेपी के पास पार्षदों की कुल संख्या 17 हो गई है। जबकि एक वोट सांसद किरण खेर का बीजेपी के पास अलग से है। यानि बीजेपी के पास कुल वोट 18 हैं।

वहीं बीजेपी को अकाली का वोट भी मिल सकता है। क्योंकि मेयर चुनाव में अकाली ने बीजेपी को वोट दिया था। जबकि आम आदमी पार्टी के पास अब केवल 10 वोट हैं और वहीं कांग्रेस के पास 7 वोट हैं। यानि आप-कांग्रेस गठबंधन के पास कुल वोट 17 हैं। ऐसे में देखना होगा कि ऐन मौके पर क्या खेला होता है? क्रॉस वोटिंग के भी आसार हैं।